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कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की बढ़ी मुश्किलें, पत्नी लुईस खुर्शीद को इस मामले पर ईडी ने भेजा समन

ED notice: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में नोटिस जारी किया है. यह मामला लुईस खुर्शीद के नेतृत्व वाले एक ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण से जुड़ा हुआ है.   

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ED notice to louise khurshid
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Zee News Desk|Updated: Feb 10, 2024, 03:39 PM IST

ED notice: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटिस जारी किया है. ईडी ने नोटिस जारी करते हुए लुईस खुर्शीद को पूछताछ के लिए तलब किया है.  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में नोटिस जारी किया है. सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, कि यह मामला लुईस खुर्शीद के नेतृत्व वाले एक ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण में सरकारी निधि के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है. उन्हें 15 फरवरी को लखनऊ स्थित ईडी के जोनल मुख्यालय में बुलाया गया है.   

बता दें कि लुईस खर्शीद के खिलाफ दो दिन पूर्व बरेली की एमपी-एमएलए अदालत ने गैरजमानती वारंट भी जारी किया है. ईडी का धन शोधन का यह मामला राज्य सरकार की 2017 की प्राथमिकी से जुड़ा है. विशेष लोक अभियोजक अचिंत्य द्विवेदी ने कहा था कि वर्ष 2009-10 में बरेली जिले के भोजीपुरा क्षेत्र में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्‍नी लुईस खुर्शीद के डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगजन के लिए कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण का कार्यक्रम कराया गया था. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में धांधली के आरोप लगने पर सरकार ने मामले की जांच करायी थी, जिसमें पाया गया था कि कार्यक्रम में फर्जी मुहर और हस्‍ताक्षर का इस्‍तेमाल करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है. 

उन्‍होंने बताया कि इस मामले में ट्रस्ट की ‘प्रोजेक्ट मैनेजर’ लुईस खुर्शीद, ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्युष शुक्ला व सचिव मोहम्मद अतहर फारूकी मुख्य आरोपी हैं. शुक्ला का कुछ साल पहले निधन हो गया. सूत्रों ने बताया कि ईडी ने शुक्ला की पत्नी और कुछ अन्य के बयान दर्ज किए हैं और अब लुईस खुर्शीद से जांच में शामिल होने के लिए कहा है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था. अदालत ने उसके बाद कई बार समन जारी किये, लेकिन आरोपी न तो पेशी पर आए और न ही जमानत हासिल की. 

दरअसल, वर्ष 2009-10 में लुईस खुर्शीद की डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटने के लिए करीब 71 लाख रुपये सब्सिडी दी थी  इसमें फर्जीवाड़ा होने पर बरेली, बुलंदशहर, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस खुर्शीद और सचिव मोहम्मद अतहर फारुकी को नामजद किया गया था.  

ट्रस्ट को 17 जिलों में कैंप लगाकर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटने थे  लेकिन, कई जिलों में विभागीय अधिकारियों के फर्जी मोहर, हस्ताक्षर बनाकर सरकारी धन हड़प लिया  इसकी जांच शासन ने ईओडब्ल्यू को दी थी  वहीं ईडी ने भी पुलिस में दर्ज मुकदमों के आधार पर ट्रस्ट व उसके पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्डिंग का केस दर्ज किया था  इसी मामले में ईडी ने लुईस खुर्शीद को नोटिस देकर तलब किया है. 

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