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Uttarakhand Cabinet: दंगाइयों से होगी हिंसा में हुए नुकसान की वसूली, उत्तराखंड में पारित नया कानून कसेगा शिकंजा

Uttarakhand Cabinet Meeting Today: सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में शुरू हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 पर मुहर लग गई है. इस कानून के सहित 8 और मामले सामने आए है. 

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 Uttarakhand Cabinet Meeting
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Zee Media Bureau|Updated: Mar 04, 2024, 02:37 PM IST

Uttarakhand Cabinet Meeting:  उत्तराखंड की धामी सरकार ने दंगाइयों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है. उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को मंजूरी दे दी गई है. ये कानून बन जाने से दंगे के दौरान होने वाले नुकसान को दंगाइयों से वसूला जाएगा. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जैसे ही अब उत्तराखंड में भी दंगाईयों के प्रति सख्त कानून बनाया गया है. उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है.   ​

प्रदेश सरकार उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक विधानसभा में लेकर आई थी. जिसे सदन में पारित करने के बाद कानून का रूप दिया गया था. ऐसा कर उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां इस तरह का कानून पहले से ही लागू है. इस कानून के बन जाने के बाद हल्द्वानी में बनभूलपुरा की घटना के बाद प्रदेश सरकार उपद्रव और हड़ताल के दौरान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति पर हमला करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है.

बताते चलें कि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है. कैबिनेट की बैठक में 8 मामलों पर फैसले लिए गए है. 

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी स्थानांतरित. 

2. उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी. इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी.

3. न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति की जाएगी.

4. औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक के नाम से जाना जाएगा.

5. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस हेतु पहले से कमेटी गठित है. यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी.

6. वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे.

7. समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया गया. 

8. गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी. इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा.

 

 

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