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उत्‍तराखंड में भाजपा नेता का घर कुर्क, व्‍यापारी से 40 लाख रुपये रंगदारी मांगने पर हुई कार्रवाई

Kashipur News : 26 अक्टूबर 2023 को काशीपुर कोतवाली में व्यवसायी प्रतीक अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अनूप अग्रवाल ने एक वीडियो क्लिपिंग के नाम पर उससे 20 लाख रुपये की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी.

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Uttarakhand High Court
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Zee Media Bureau|Updated: Jan 06, 2024, 09:28 PM IST

सतीश कुमार/काशीपुर : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के एक व्यवसायी से जबरन वसूली के नाम पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी अनूप अग्रवाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी. 

40 लाख रुपये की मांग की 
दरअसल, 26 अक्टूबर 2023 को काशीपुर कोतवाली में व्यवसायी प्रतीक अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अनूप अग्रवाल ने एक वीडियो क्लिपिंग के नाम पर उससे 20 लाख रुपये की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी. 11 अक्टूबर को रामलीला के दौरान उसने ब्लैकमेलिंग करते हुए 40 लाख की मांग की. 

यह है आरोप 
आरोप है कि 22 अक्टूबर को अनूप अग्रवाल व उसके पुत्र अनमोल अग्रवाल ने कई अन्य लोगों के साथ हथियारों के साथ उन पर हमला किया. कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 307 रंगदारी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. इस मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत ने भी खारिज कर दी थी. इसके बाद अनूप अग्रवाल व उनके पुत्र अनमोल अग्रवाल ने एफआईआर को निरस्त करने व गिरफ्तारी में रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.  

कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी 
सरकार की ओर से बताया गया था कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है जिसे इस याचिका में छुपाया गया है. इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था. 

अलीगंज स्थित मकान कुर्क 
इसके बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी आरोपी के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा. शनिवार को पुलिस ने अलीगंज रोड स्थित उनके निवास पर कुर्की की कार्रवाई की. इस दौरान कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर आज कुर्की की कार्रवाई की गई है. 

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