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Shahjahanpur News : रेप के बाद जन्मे बच्चे ने 30 साल बाद बिन ब्याही मां को दिलाया इंसाफ, सलाखों के पीछे पहुंचे गुनहगार

 शाहजहांपुर में घटना के 27 साल बाद पीड़िता के बेटे के कहने पर पहुंची कोर्ट और न्याय की लगाई गुहार . जिसमे अपर शत्र की न्यायाधीश लवी यादव ने दुष्कर्म आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई और 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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Shahjahanpur News : रेप के बाद जन्मे बच्चे ने 30 साल बाद बिन ब्याही मां को दिलाया इंसाफ, सलाखों के पीछे पहुंचे गुनहगार
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Rahul Mishra|Updated: May 23, 2024, 01:27 PM IST

शिव कुमार/Shahjahanpur : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुरे अतीत में जी रही महिला को अदालत ने न्याय दिला दिया है .30 साल पहले जब वो  केवल 12 साल की थी तब  दो सगे भाईयों ने उसके साथ रेप किया था .अदालत ने मंगलवार को दोनों भाइयों को सुनाई और साथ ही जुर्माना भी लगाया है . दोषियों को सजा की खबर सुनते ही पीड़िता की आंखों में आंसू आ गए. उसने कहा कि इतने साल जिंदगी घुट-घुट कर काटी है अब इन दरिंदों की बारी है. 

क्या था पूरा मामला 
 सन् 1994 में 12 साल की उम्र में पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ था. दरअसल पीड़िता शाहजहांपुर में अपनी बहन और बहनोई के घर रहती थी. दोनों सरकारी कर्मचारी थे. घर में अकेला देखकर थाना सदर बाजार क्षेत्र के महमद जलाल नगर के रहने वाले नकी हसन और ब्लेड ड्राइवर और गुड्डू  की नियत बदल गई और 12 साल की उम्र मे उसके घर घुसकर दुष्कर्म किया था. इसके बाद दोनों लगातार उसके साथ दुष्कर्म करते रहे . पीड़िता 13 साल की उम्र में गर्भवती हो गई और दोनो हैवानो की वजह से बिन ब्याही मां बनना पड़ा था फिर उसने एक बेटे को जन्म दिया था .शिकायत के बाद आरोपियों की धमकी और लोकलज्जा के चलते पीड़िता के बहन बहनोई उसे लेकर रामपुर चले गए . बेटे के जन्म के बाद  रिश्तेदार को पालने के लिए दे दिया था .

कैसे मिला इंसाफ 
17 साल की उम्र में जब बेटे ने अपनी मां से एक फार्म पर पिता का नाम भरने के लिए नाम पूछा तो उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने बेटे को बताया . घटना के 27 वर्ष बाद पीड़िता के बेटे के कहने पर वह कोर्ट पहुंच गई  और न्याय की गुहार लगाने लगी. कोर्ट के आदेश पर थाना सदर बाजार में 5 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज की थी जिसके 3 साल बाद  मंगलवार को हुई सुनवाई मे उसे और उसकी मां को इंसाफ मिल गया .
 
डीएनए मैच के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार 
मार्च 2021 में थाना सदर बाजार में दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था लेकिन आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना से इनकार कर दिया . तब पुलिस ने पीड़िता के बेटे और आरोपियों के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजें और जांच में डीएनए मैच हो
 गए .अपर शत्र न्यायाधीश लवी यादव ने दुष्कर्म आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई और 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है .

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