Hindi News >>देश
Advertisement

Engineer Rashid Parole: सांसद की शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद को मिली 2 घंटे की पैरोल, करना होगा इन शर्तों का पालन

Engineer Rashid Parole: कश्मीर का अलगाववादी नेता शेख अब्दुल राशिद 5 जुलाई को सांसद पद की शपथ लेगा. कोर्ट ने उसे शपथ लेने के लिए 2 घंटे की पैरोल दे दी है.  

Engineer Rashid Parole: सांसद की शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद को मिली 2 घंटे की पैरोल, करना होगा इन शर्तों का पालन
Stop
Devinder Kumar|Updated: Jul 02, 2024, 09:32 PM IST

Sheikh Abdul Rashid Parole: दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कश्मीर के अलगाववादी नेता शेख अब्दुल रशीद को लोकसभा में सांसद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से 2 घंटे की पैरोल मिल गई है. कोर्ट की इजाजत के बाद वह 5 जुलाई को पुलिसकर्मियों की निगरानी में संसद भवन तक जाएंगा और फिर स्पीकर के सामने पद और निष्ठा की शपथ लेने के बाद वापस तिहाड़ जेल में लौट आएगा. 

शेख अब्दुल रशीद को ‘इंजीनियर रशीद’ के नाम से भी नाम जाता है. हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उसने बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में उसने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को हराकर चुनाव जीता. शेख रशीद को वर्ष 2017 में जम्मू-कश्मीर में आतंक को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. 

कोर्ट ने शेख रशीद को दी 2 घंटे की पैरोल 

रशीद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत की कोर्ट में अर्जी लगाई थी. रशीद ने कहा था कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो पैरोल प्रदान की जाए, जिससे वे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें. इंजीनियर रशीद की अर्जी पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने उन्हें सांसद पद की शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की सशर्त पैरोल प्रदान कर दी. इन शर्तों में पैरोल के दौरान पुलिसकर्मी साथ रहने की शर्त शामिल है. दो घंटे के निर्धारित समय में यात्रा का समय शामिल नहीं है. 

5 जुलाई को संसद में लेंगे पद की शपथ 

कोर्ट ने शेख रशीद की पत्नी और बच्चों को पहचान पत्र दिखाने पर शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहने की अनुमति भी दी. अदालत ने पैरोल के दौरान रशीद को फोन और इंटरनेट का उपयोग नहीं करने को कहा है. इसने यह भी कहा कि रशीद किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं करेंगे या उन्हें संबोधित नहीं करेंगे, न ही वह संबंधित अधिकारियों के अलावा किसी और से बातचीत करेंगे. 

पैरोल के लिए कोर्ट ने लगाई कई शर्तें

अदालत ने कहा कि उनके परिवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तस्वीरें नहीं लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने का निर्देश दिया गया है. इस पहले रशीद की अर्जी पर कोर्ट में बहस करते हुए NIA के वकील ने उन्हें पैरोल देने का का विरोध नहीं किया, लेकिन कहा कि उनका शपथ ग्रहण कुछ शर्तों के तहत होना चाहिए, जैसे कि वह मीडिया से बात नहीं करें और एक दिन के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं. रशीद अभी तिहाड़ जेल में हैं. 

(एजेंसी भाषा)

{}{}