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Udaipur News: अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठन कर 30 दिन में...

Udaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर जिले के कोटड़ा गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान में किए गए नए अतिक्रमण को हटाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की.  हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर उदयपुर को निर्देश दिए हैं कि वो तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करें. समिति में दो संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार होंगे.

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Zee Rajasthan Web Team|Updated: May 08, 2024, 08:53 AM IST

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान में किए गए नए अतिक्रमण को हटाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की.  हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर उदयपुर को निर्देश दिए हैं कि वो तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करें. समिति में दो संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार होंगे. समिति मौके पर जाकर निरीक्षण कर तीस दिन में रिपोर्ट देगी. 

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में पुरुषोत्तम व विजय कुमार की ओर से जनहित याचिका पेश की गई. अधिवक्ता कृष्णकांत व्यास ने याचिका में बताया कि उदयपुर में अतिक्रमण को लेकर कई बार याचिकाएं पेश की गई. कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए लेकिन उसके बावजूद लगातार अतिक्रमण को पनपने दिया जा रहा है. पूर्व में याचिका में आदेश से अतिक्रमण हटाए गए लेकिन अब नए अतिक्रमण को लेकर याचिका पेश की गई है. 

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कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष पटेल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले में उदयपुर कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वो दो संबंधित एसडीएम व तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की समिति बनाएं. समिति मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी. फोटोग्राफ लेगी, माप करेगी तथा किए गए अतिक्रमण की प्रकृति और सीमा का भी आंकलन करेगी. इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि पक्का निर्माण किया गया है या नहीं इसकी भी जांच 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी. जांच रिपोर्ट उसके बाद कोर्ट में पेश की जाएगी. इसके साथ जुलाई माह में याचिका पर सुनवाई की जाएगी.

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