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Sawai-madhopur news: हत्या के आरोपीयों को आजीवन कारावास, सेशन न्यायालय ने सुनाया फैसला

Sawai-madhopur news: राजस्थान के सवाईमाधोपुर में सेशन न्यायालय ने हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी संजय गौतम उर्फ बाबा व उसके पुत्र शुभम निवासी जटवाड़ा कला थाना मानटाउन को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है. 

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 Sawai-madhopur news: हत्या के आरोपीयों को आजीवन कारावास, सेशन न्यायालय ने सुनाया फैसला
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Arvind Singh Sawai Madhopur|Updated: Aug 17, 2023, 11:30 PM IST

Sawai-madhopur news: राजस्थान के सवाईमाधोपुर में सेशन न्यायालय ने हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी संजय गौतम उर्फ बाबा व उसके पुत्र शुभम निवासी जटवाड़ा कला थाना मानटाउन को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है. अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि मानटाउन थाना क्षेत्र के जटवाड़ा कला में 3 अप्रेल 2021 को आरोपी संजय गौतम उर्फ बाबा ने हंसराज माली के बाड़े में आग लगा दी. इसका पता चलते ही हंसराज पानी की बाल्टी लेकर आया तथा आग बुझाते हुए आग लगाने का उलाहना दिया. 

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इस पर दोनों के बीच गाली गलोच व मारपीट हो गई. हल्ला सुनकर आरोपी संजय की पत्नी रेखा व बेटा शुभम भी मौके पर आए. हंसराज के साथ मारपीट करते देख उसके भाई का बेटा पदम माली भाग कर मौके पर आया तथा बीच बचाव करने लगा. इस पर आरोपी व उसके पुत्र शुभम ने पदम के साथ मारपीट करना शुरु कर दिया. आरोपी शुभम ने पदम की गर्दन मरोड़कर धक्का मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया. 

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इस दौरान पदम के परिजन व पड़ौसी भी मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षों को अलग अलग किया. पदम को परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया. जयपुर में उपचार के दौरान 24 अप्रेल 21 को पदम की मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 323, 341, 504, 435, 302, 34 में न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया. न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आरोपी पिता-पुत्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 52 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है.

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