trendingNow/india/rajasthan/rajasthan12375800
Home >>Pratapgargh

Pratapgarh News: कार से जा रहे महिला और पुरुष, पुलिस ने ली तलाशी तो निकला गलत सामान, हुए गिरफ्तार

Pratpgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धड़पकड़ अभियान के तहत हथुनिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 118 किलो 48 ग्राम अवैध डोडाचूरा को जब्त कर एक आरोपी कृष्णपालसिंह राजपूत और एक महिला आरोपी ललिता मेघवाल को गिरफ्तार किया गया. 

Advertisement
pratapgarh news - zee rajasthan
Stop
Zee Rajasthan Web Team|Updated: Aug 09, 2024, 12:36 PM IST

Pratpgarh News: जिले में एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धड़पकड़ अभियान के तहत हथुनिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 118 किलो 48 ग्राम अवैध डोडाचूरा को जब्त कर एक आरोपी कृष्णपालसिंह राजपूत और एक महिला आरोपी ललिता मेघवाल को गिरफ्तार किया गया. 

अवैध डोडाचूरा के परिवहन में प्रयुक्त कार को जब्त कर हथुनिया थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया. हथुनिया थानाधिकारी इंद्रजीत सिंह परमार ने बताया कि 7 अगस्त को पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी. इस दौरान मदंसौर की तरफ से एक स्वीफ्ट डिजायर कार आती हुई दिखाई दी, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी. 

पुलिस जाब्ते द्वारा कार को इशारा देकर रोका गया और कार चालक से उसका नाम पता पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम कृष्णपालसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपुत निवासी साकरखेड़ी और पीछे बैठी महिला ने अपना नाम ललिता पत्नी फकीर चन्द्र मेघवाल निवासी साकरखेड़ी हथुनिया का होना बताया. जिस पर पुलिस द्वारा कार की तलाशी लेने पर कार की डिग्गी में 7 कट्टों में कुल 118 किलो 48 ग्राम अवैध डोडाचूरा भरा हुआ मिला. 

वैध डोडाचूरा को जब्त कर परिवहन में प्रयुक्त कार को जब्त किया. पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर कार चालक व महिला को गिरफ्तार कर हथुनिया थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया.

पढ़ें प्रतापगढ़ की एक और खबर

Rajasthan Crime: बाहर खेल रही थी बच्ची, ताऊ ने घर ले जाकर किया ये घिनौना काम करने का प्रयास
Rajasthan News: प्रतापगढ़ में अपने ही घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम को उठाकर ले जाने और उसे दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पोक्सो अदालत ने दोषी बड़े पिता को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा कि अल्प आयु की बालिकाओं के साथ इस तरह की घटनाएं चिंतनीय है. समाज में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए ऐसे दरिंदों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता. अदालत इस तरह के मामले में अपनी आंखें नहीं फेर सकती. 

विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो अदालत गोपाललाल टांक ने बताया कि 3 साल पहले 11 जुलाई 2021 को छोटी सादड़ी थाने में पीड़िता की मां ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि उसकी 5 साल की मासूम बेटी अपने घर के बाहर खेल रही थी. कुछ समय बाद देखा तो वह वहां नहीं थी. उसकी तलाश करते हुए जब वह पड़ोस में रहने वाले अपने चचेरे जेठ के मकान में गई, तो वहां पर जेठ मासूम से दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था. पुलिस ने प्रकरण में जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, तभी से मामला प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत में विचाराधीन था. 

Read More
{}{}