trendingNow/india/rajasthan/rajasthan12167876
Home >>Rajasthan Politics

Rajasthan- पूर्व MLA जोशी और बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ की बढ़ी धड़कनें, आखिर क्या है पांच साल पुरान ये केस

Rajasthan Politics:  पांच साल पुराने केस में बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ और पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी की एक बार फिर से धड़कनें बढ़ गई है. इस केस के लिए दोनों विधायक गुरूवार को चित्तौड़गढ़ न्यायालय में पेश हुए.

Advertisement
Begun MLA Suresh Dhakad and EX MLA Dharm narayan
Stop
Zee Rajasthan Web Team|Updated: Mar 21, 2024, 04:43 PM IST

Rajasthan Politics: बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ और पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से प्रत्याशी रहे सीपी जोशी का नामांकन दर्ज करवाने के दौरान तात्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी के कमरे में हुए विवाद को लेकर दोनों विधायाक गुरूवार को चित्तौड़गढ़ न्यायालय में पेश हुए.

यह भी पढ़ें:  Rajasthan- 4 विजिट के बाद भी नहीं सुधरे थे इन 73 चिकित्सा संस्थानों के हालात, अब कारण बताओ नोटिस पर देंगे जवाब

10-10 हजार का जमानती मुचलका भरा
बता दें कि मामले को बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ और  पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी की ओर से 10-10 हजार का जमानती मुचलके भरा गया है. साथ ही  न्यायालय की ओर से सुनवाई की अगली तारीख भी तय की गई है.

2019 में सीपी जोशी के नामांकन के दौरान घटी थी घटना
गौरतलब है कि 6 अप्रैल 2019 के दिन भाजपा प्रत्याशी उम्मीदवार सीपी जोशी का नामांकन भरने के दौरान बेगूं विधायक और  तात्कालिक मावली विधायक धर्मनारायण जोशी पर पांच लोगों से अधिक की संख्या में जबरन कक्ष में घुसने  का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें  तात्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी से बहसबाजी करने के भी आरोप लगे थे. इस मामलें में तात्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार की ओर से निर्वाचन आयोग में शिकायत दी गई थी.

दोनों विधायकों को भेजा समन
शिकायत के बाद तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, डिप्टी ऋषिकेश मीणा और कोतवाल गजेंद्र सिंह को हटा दिया था. बता दे कि पांच साल पुराना यह मामला काफी चर्चित रहा था. चित्तौड़गढ़ मुख्य न्यायधीश की ओर से दोनों को सम्मन भेज कर तलब किया गया था. मामलें में उस दौरान और अभी के बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ व तात्कालीन मावली विधायक धर्मनारायण जोशी आज चित्तौड़गढ़ न्यायालय में पेश हुए है.

यह भी पढ़ें: Rajasthan High Court: आसाराम को महाराष्ट्र में इलाज की नहीं मिली इजाजत, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

 

Read More
{}{}