trendingNow/india/rajasthan/rajasthan12257417
Home >>nagaur

Deedwana Crime News:हत्या के प्रयास मामले में 13 साल आया फैसला,दोषी को 10 साल की कारावास और जुर्माना

Deedwana Crime News:राजस्थान के डीडवाना जिले के नावां शहर के पुलिस के 13 साल पुराने एक हत्या के प्रयास मामले में आज ऐतिहासिक फैसला आया है.अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दौलत खान ने बताया की नावां थाने में 17 मार्च 2011 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था.

Advertisement
Deedwana News
Stop
Damodar Inaniya|Updated: May 21, 2024, 03:16 PM IST

Deedwana Crime News:राजस्थान के डीडवाना जिले के नावां शहर के पुलिस के 13 साल पुराने एक हत्या के प्रयास मामले में आज ऐतिहासिक फैसला आया है. कुचामन के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुन्दर लाल खारोल की अदालत ने 13 साल पुराने अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया है, जिसके मुताबिक अभियुक्त भागीरथ राम को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है. 

अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दौलत खान ने बताया की नावां थाने में 17 मार्च 2011 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके मुताबिक परिवादी रामपाल लूणवां ने भगवानाराम, विमला देवी व हेमराज पर रणजीत का अपहरण कर उसको जान से मारने के प्रयास के आरोप लगाए थे . 

मामले को पुलिस थाना नावां द्वारा आईपीसी की धारा 341, 323, 325, 365, 307 के तहत दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दौलत खान ने बताया की इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए . 

मामले में आज फैसला आया है जिसमे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दर लाल खारोल ने अभियुक्त भगवानाराम को दोषी पाये जाने पर धारा 307 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000/- रूपए जुर्माना, धारा 365 के तहत 07 वर्ष के साधारण कारावास व 20,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.

उन्होंने बताया की अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी तीन ओर प्रकरण मारपीट के पुलिस थाना नावां शहर में दर्ज हुये है, जिनमें भी बाद अनुसंधान आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

यह भी पढ़ें:Trending Quiz : मौत के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है?

Read More
{}{}