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जरूरी खबर: कार में आग लग जाए तो ऐसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, इन कारणों से क्लेम हो सकता है खारिज

हादसे के बाद जल्द से जल्द इंश्योरेंस क्लेम करें आमतौर पर दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर ही क्लेम कर देना चाहिए. अगर इससे ज्यादा देर की जाती है तो हो सकता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए और आपको एक रुपया भी ना मिले. 

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ऐसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, इन कारणों से क्लेम हो सकता है खारिज.
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Jun 25, 2022, 04:25 PM IST

Lohawat: कई मौकों पर देखा गया है कि कार चोरी हो जाने की खबरें सामने आती है. साथ ही कई बार कार में आग लगने जैसे हादसे भी हो जाते हैं आजकल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं. पर्सनल गाड़ी के तौर पर लोग कार और बाइक को यूज करते हैं वहीं लोगों को कार रखना काफी पसंद होता है. हर कोई चाहता है कि उसके पास कार हो. वहीं कार होने के बाद उसको रखरखाव भी करना होता है कार की मेंटेनेंस भी काफी जरूरी हो जाती है साथ ही कार की इंश्योरेंस भी करवा लेनी चाहिए.

इंश्योरेंस का यह है फायदा
कई मौकों पर देखा गया कि कार चोरी हो जाने की खबरें सामने आती है साथ ही कई बार आग लगने जैसे हादसे भी हो जाते हैं अगर कार का इंश्योरेंस करवा लिया जाए तो ऐसे मौके पर ज्यादा आर्थिक नुकसान होने से बचा जा सकता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम पास कर दे तो कुछ रकम मिल जाती है.

आसान है प्रक्रिया
वहीं अगर कार में आग लग जाए और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया काफी आसान है. आपने जो कार के लिए पॉलिसी ले रखी है वह आग के कारण होने वाले नुकसान को कवर करती है तो आप यह स्टेप्स फॉलो कर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं.

 ऐसे करें इंश्योरेंस क्लेम
अगर आपकी कार को आग के कारण नुकसान पहुंचा है तो आपने जिस एजेंट से पॉलिसी ली थी और जिस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उन को सूचित करना होगा. इसके बाद आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर एफ आई आर दर्ज करनी होगी और कार में आग लगने के कारण हुए नुकसान की जानकारी देनी होगी.

कार में आग लगने के वैलिड फोटो भी आपको ले लेना चाहिए ताकि क्लेम के दौरान दिखाया जा सके. एफ आई आर दर्ज करने के बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी में जरूरी दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे इन दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, एफ आई आर कार में आग लगने की फोटो और अन्य दस्तावेज शामिल होंगे.

इसके बाद आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी को कहना होगा कि वह जांच के लिए अपने अधिकारी को भेजे ताकि अधिकारी अच्छे से निरीक्षण प्रक्रिया को अंजाम दे सके जांच अधिकारी के जरिए पूरी जांच कर के ही क्लेम सेटेलमेंट को आगे बढ़ाया जाता है. निरीक्षण के बाद इंश्योरेंस कंपनी ये पाती है कि आग लगने की वजह जायज है तो कंपनी क्लेम सेटलमेंट करती हैं. इसमें कैशलेस प्रोसेस, कार रिपेयरिंग आदि शामिल हो सकते हैं.

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इन बातों का रखें ध्यान
हादसे के बाद जल्द से जल्द इंश्योरेंस क्लेम करें आमतौर पर दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर ही क्लेम कर देना चाहिए. अगर इससे ज्यादा देर की जाती है तो हो सकता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए और आपको एक रुपया भी ना मिले. कार में आग लगने की दुर्घटना के संबंध में ऐसे लोगों से भी टच में रहे जिनकी आंखों के सामने आग लगने की घटना घटित हुई हो. इंश्योरेंस क्लेम में आई विटनेस काफी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं. कार से जुड़े जुड़े जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें किसी भी दस्तावेज की कमी के कारण अटक सकता है.

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