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IAS रिया डाबी की गुपचुप शादी का ऐसे हुआ खुलासा, बहन टीना को पता था राज!

IAS Riya Dabi Marriage: जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी की बहन IAS रिया डाबी ने गुपचुप तरीके से शादी रचा के सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है.  साथ ही यह भी सामने आया है कि अब दोनों पति- पत्नी एक साथ राजस्थान कैडर को अपनी सेवाए देंगे क्योंकि अभी तक रिया के पति महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा थे. 

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Anamika Mishra |Updated: Jun 19, 2023, 07:39 PM IST

IAS Riya Dabi Marriage: जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी की बहन IAS रिया डाबी ने गुपचुप तरीके से शादी रचा के सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है. जिसके बाद से लोग लगातार गुगल पर रिया डाबी के पति के बारे में जानने के लिए सर्च कर रहें है.

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गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन ने किया खुलासा
सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिया डाबी की शादी का खुलासा गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद इस खबर पर अधिकारिक तौर पर  पुख्ता कर दिया.  जिसमें साफ तौर पर लिखा है 2021 बैच के IPS मनीष कुमार का ट्रांसफर  उनकी शादी के कारण राजस्थान में जल्द किया जाएगा. गृह मंत्रालय  की तरफ से जारी इस आदेश के बाद यह पक्का हो गया था कि रिया और उनके पति ने अप्रैल महीने कोर्ट मैरिज के जरिए शादी के बंधन में  ही बंध गए थे.


टीना डाबी ने लगाई मोहर
छोटी बहन रिया की शादी की खबर लीक हो जाने के बाद बहन टीना डाबी ने भी बड़ी टीना डाबी ने भी रिया और मनीष की शादी की खबरों पर मोहर लगा दी है. उन्होंने नवविवाहित जोड़े को अपनी शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही उन्होंने यह भी  बताया कि रिया ने अभी शादी का कोई फंक्शन नहीं किया है, लेकिन आने वाले महीनों में शादी का समारोह भी किया जाएगा. जिससे कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रिया और मनीष की शादी का यह फंक्शन जयपुर में हो. क्योंकि बहन टीना डाबी की शादी का फंक्शन भी यही हुआ था.
ट्रांसफर क्या है नियम
IPS मनीष कुमार के ट्रांसफर के बाद से यह भी एक बात सामने आई की क्या एक बार कैडर मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी अपना ट्रांसफर अपनी मर्जी से करवा सकते है. जिसपर  ऑल इंडिया सर्विसेज 1969 के नियम 7 के अनुसार राज्य सरकार के तहत काम करने वाले सिविल अधिकारियों पर केंद्र कोई भी एक्शन भी नहीं ले सकता है, जिसमें तबादले से संबंधित मामला भी शामिल है. अगर किसी खास हालात में एक्शन लेने की नौबत आ भी जाए तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति जरूरी है. वहीं इंडियन पुलिस सर्विस 1954 के नियम 6(1) के अनुसार राज्य को केंद्र की बात माननी पड़ती है.

गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिलती
राज्य सरकारें भी किसी खास एरिया में कोई बड़ा अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करने लगे इसलिये इन अधिकारियों का ट्रांसफर दो तीन वर्षों में कर देती है. शादी होने पर पति-पत्नी यदि एक ही स्टेट कैडर में नौकरी करना चाह रहे हों तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से परामर्श कर एक अधिकारी का ट्रांसफर दूसरे कैडर में कर सकती है. एक अन्य जानकारी यह है कि एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी को उसके गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिलती है. ऐसा इसलिए होता है ताकि वे अपने जानने वालों के प्रति विशेष झुकाव ना रख सकें.

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