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शिक्षिका से ज्यादती करने वाले स्कूल संचालक को सजा, इतने रुपये का लगाया गया जुर्माना

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने निजी स्कूल की शिक्षिका के साथ ज्यादती करने वाले स्कूल संचालक पवन कुमार और साथी राकेश महावर को दस साल की सजा सुनाई है. 

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फाइल फोटो.
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Jun 03, 2022, 09:44 PM IST

जयपुरः  पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने निजी स्कूल की शिक्षिका के साथ ज्यादती करने वाले स्कूल संचालक पवन कुमार और साथी राकेश महावर को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़िता खोनागोरियान थाना इलाका स्थित निजी स्कूल में उर्दू पढ़ाने जाती थी. स्कूल संचालक उसके साथ अश्लील हरकत करता था. वहीं, बीस जनवरी 2018 को दोनों अभियुक्त उसे पालड़ी मीणा से जबरन कार में बैठाकर कानोता बांध ले गए. 

यहां अभियुक्त पवन कुमार ने उसके साथ ज्यादती की और विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की. वहीं, पीड़िता ने घर आकर घटना की जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता ने खो नागोरियान थाने में अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Reporter- Mahesh Pareek

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