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आरएएस प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती, जानें मामला

Rajasthan High Court: आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस भर्ती-2023 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और उत्तर कुंजी को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, हाईकोर्ट की एकलपीठ कीर्ति पारीक व अन्य की याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.   

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फाइल फोटो.
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Oct 21, 2023, 07:30 PM IST

Rajasthan High Court:  याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने गत 28 जून को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसकी प्रारंभिक परीक्षा बीते एक अक्टूबर को आयोजित की गई. वहीं, आयोग ने इसी दिन उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांग ली. इस पर याचिकाकर्ताओं ने तीन सवालों को लेकर अपनी आपत्तियां आयोग में पेश कर दी. आरपीएससी ने गत 20 अक्टूबर को ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया है.

याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने उनकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और गत बीस अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। जबकि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और बोर्ड की किताबों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के प्रश्न सही हैं.

ऐसे में यदि आरपीएससी प्रश्नों के जवाब सही जांचता को याचिकाकर्ताओं का मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो जाता.इसलिए याचिका में गुहार की गई है कि मामले में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर इन प्रश्नों का पुन: परीक्षण कराया जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाए.

इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2021 की आरएएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 240 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे.

Reporter- Mahesh pareek

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