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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 9 लाख दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को घर पर मिलेगा राशन

Rajasthan Breaking News:1 जुलाई से राजस्थान की भजनलाल सरकार घर पर राशन के गेहूं की डिलीवरी करेगी.तीनों श्रेणियां में राजस्थान के 9 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा.गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी.

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Deepak Goyal|Updated: Jun 26, 2024, 03:31 PM IST

Rajasthan Breaking News:राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक यानि सीनियर सिटीजन और विशेषयोग्यजनों के लिए हैं.1 जुलाई से राजस्थान की भजनलाल सरकार घर पर राशन के गेहूं की डिलीवरी करेगी.

तीनों श्रेणियां में राजस्थान के 9 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा.गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी.बकायदा इसके लिए राशन डीलर्स को अलग से मानदेय भी मिलेगा.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले पात्र सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और 18 साल से कम उम्र के लाभार्थियों को गेहूं के लिए हर माह राशन दुकानों के बाहर कतारों में नहीं लगना पडेगा.राजस्थान की भजनलाल सरकार तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को एक जुलाई से घर बैठे सुविधा देने का फैसला किया हैं.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग नेइस संबंध में प्रदेशभर के जिला रसद अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. गेहूं की होम डिलीवरी पर राशन डीलर को प्रति लाभार्थी कमीशन मिलेगा.

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया की 9 लाख 14 हजार 452 ऐसे पात्र परिवारों के 14 लाख 46 हजार 283 मेंबर लाभांवित होंगे,जो की 60 साल से ज्यादा सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और 18 साल से कम उम्र हैं.ऐसे पात्र लाभार्थियों के लिए बजट में घोषणा की गई थी.

लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण इस बजट घोषणा को लागू नहीं किया जा सका,लेकिन अब सभी जिलों से तीन श्रेणी के लाभार्थियों की सूची तैयार करवा ली हैं.सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 72 हजार 253 पात्र परिवारों के एक लाख दस हजार 929 सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा.

खाद्य विभाग के उपायुक्त आशीष कुमार ने बताया की खाद्य सुरक्षा योजना में तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को डोर स्टेप डिलीवरी की तैयारी हैं.राशन डीलर्स 8 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक यानि सीनियर सिटीजन और विशेषयोग्यजनों को घर-घर जाकर गेहूं के बैग हर माह पहुंचाएंगे.

इसके लिए राशन दुकानों का मानदेय के लिए स्लैब तय किया गया हैं.उन्होने बताया की एक उचित मूल्य की दुकान पर तय की गई श्रेणी के राशन कार्ड की संख्या एक से दो है तो उन्हे 80 रूपए मानदेय मिलेगा.

तीन से पांच राशनकार्ड होने पर दो सौ रूपए मानदेय मिलेगा.छह से दस राशनकार्ड होने पर तीन सौ रूपए का मानदेय मिलेगा.इसी तरह यदि किसी राशन दुकान पर 10 से ज्यादा तीन श्रेणी के राशकार्ड की संख्या है तो ऐसे डीलर्स को 300 रूपए के साथ 20 रूपए प्रति राशनकार्ड अतिरिक्त मानदेय मिलेगा.

उन्होने बताया की ऐसे उपभोक्ताओं को राशन डीलर पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण कर सकेगा.बहरहाल, सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि वे लोगों तक जो राशन के लिए दुकान तक नहीं जा सकते, उन्हें आसानी से राशन पहुंचाए.

जिनके लिए राशन की दुकान तक पहुंचना मुश्किल होता है.इन लोगों के लिए राशन उठाना बहुत कठिन होता है.क्योंकि छोटे बच्चे इतना वजन नहीं उठा सकते और बुजुर्ग व्यक्तियां भी इसका सामना करने में असमर्थ होती हैं.इसलिए सरकार ने इस योजना के माध्यम से इन लोगों की जिंदगी में थोड़ी आसानी लाने का उचित कदम उठाया है. 

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