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Rajasthan Election: अब पहचान पत्र के बिना भी इन 12 दस्तावेजों के माध्यम से कर सकेंगे मतदान

Rajasthan Vidhan Sabha Chunav 2023:: 25 नवंबर कोहोने वाले चुनाव में अगर आप अपना पहचान पत्र लाना भूल गए तो घबराने की जरूरत नहीं आप चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखा कर भी आप बीना रुकावट के मतदान कर सकते है.

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फाइल फोटो
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Nov 24, 2023, 06:28 PM IST

Rajasthan Election: 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजस्थान में पुलिस के साथ-साथ जनता भी पूरी तरह से तैयार हो चूकी है. चुनाव के दिन मतदाता पहचान पत्र (वोटर Id कार्ड) के माध्यम से मतदान कर सकेंगे. लेकिन अगर किसी मतदाता के पास पहचान पत्र नहीं है तो ऐसे स्थिति में वह वैकल्पिक पहचान पत्र के माध्यम से मतदान कर सकते है.

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इस विषय को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में निर्वाचन पहचान पत्र की अनुपलब्धता में भी मतदाता वैकल्पिक वोटर Id कार्ड दिखाकर वोट डाल सकेंगे. इसके साथ ही वह अपने फोटों वाली अन्य  दस्तावेजों को भी दिखा कर बीना किसी परेशानि के वोंट डाल सकेंगे. 

मतदाता बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे मतदान
निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें. जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा.

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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में यह सब सामिल
उन्होंने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के द्वारा मतदान कर सकेंगे. 

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