Rajasthan- राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2017, लेवल-2 में नियुक्ति के मामले में एक अहम निर्णय दिया है. उसने एक अभ्यर्थी के लिए नियुक्ति की मांग को मान्यता दी है, जिन्होंने बीएड की डिग्री प्राप्त करने के बाद बीएससी में अध्ययन किया था. अदालत ने नियुक्ति का निर्णय उसी अभ्यर्थी की बीएससी के अंकों के आधार पर किया.
अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने याचिका में कहा कि अभ्यर्थी ने बीएड की पढ़ाई के बाद बीएससी में अध्ययन किया था. उसने रीट परीक्षा में 2015 में 75 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त किए थे. इसके बाद 11 सितंबर, 2017 को निकली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 में शामिल हुआ था जिसमें उसका कट ऑफ में नंबर आ गया था.. इसके बाद, उसकी नियुक्ति की तिथि से उसे नियुक्ति देने की मांग की गई थी.इसके बावजूद भी उसकी बीएससी के अंकों को शामिल नहीं किया और उसे नियुक्ति नहीं दी
दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने उसकी डिग्री को लेकर विवाद उठाया, यह कहते हुए कि उसने पहले बीए की पढ़ाई की थी, फिर बीएड की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने यह बताया कि उसने बीएड के बाद बीएससी की पढ़ाई की, और इसलिए नियुक्ति का निर्णय बीएड की पढ़ाई के बाद की गई बीएससी के अंकों के आधार पर दिया जाए. इसके साथ ही याचिकाकर्ता को नियुक्ति के बाद नियमित वेतन सहित अन्य परिलाभ प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया.