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जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर फिर निलंबित, पट्टा रिश्वत कांड से जुड़ा मामला

Mayor Munesh Gurjar suspended: जयपुर नगर निगम हेरिटेज से बड़ी खबर आ रही है. जहां निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर को राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है. 

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जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर फिर निलंबित, पट्टा रिश्वत कांड से जुड़ा मामला
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Deepak Goyal|Updated: Sep 22, 2023, 11:46 PM IST

Mayor Munesh Gurjar suspended: जयपुर नगर निगम हेरिटेज से बड़ी खबर आ रही है. जहां निगम हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर को राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है. जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पट्टों की एवज में ली गई दो लाख रुपये की रिश्वत ने आखिरकार मेयर मुनेश गुर्जर को राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात मेयर और पार्षद पदों से सस्पेंड कर दिया. ये आदेश राज्य सरकार के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव ह्यदेश कुमार शर्मा द्वारा जारी किया गया.

 

जांच में पद के दुरुपयोग और रिश्वत लेने मामले में दोषी 
 

बता दें कि हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को  नगर निगम जयपुर हैरिटेज में आवेदित पट्टे की फाइल में पट्टा जारी करने की एवं रिश्वत राशि की मांग करने से संबंधित प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मेयर हाउस पर ट्रैप कार्यवाही करते हुये आरोपी सुशील गुर्जर मेयर पति नगर निगम हैरिटेज एवं उसके दो दलालों को 02 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिर किया गया.

मेयर और पार्षद दोनों पदों से निलंबित
 

महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के निवास (मेयर हाउस) से 40 लाख रूपये से अधिक संदिग्ध नगदी बरामद हुई. प्रकरण की गंभीरता के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा राज पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (2) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुये प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करने हेतु उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय विभाग जयपुर को निर्देशित किया गया.

राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निलंबित
 

उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पट्टे की पत्रालियों का महापौर आधिकारिक निवास स्थान (मेयर हाउस) पर पाया जाना, पट्टे की पत्रावलियां लम्बे समय से ल होना तथा 40 लाख से अधिक सदिग्ध नगद राशि महापौर के आवास (मेयर हाउस) से प्राप्त पाया गया.

जिससे स्पष्ट है कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज में पट्टे जारी करने की एवज में राशि मागने की स्थिति उत्पन्न करने में तथा रिश्वत राशि प्राप्त करने में मुनेश गुर्जर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में स्पष्ट संलिप्तता है जिसके लिए मुनेश गुर्जर महापौर पूर्णतया व एवं उत्तरदायी है.

जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में दोषी पाये जाने पर रोग, नगर पालिका अधिनि 2009 की धारा 39 (1) के तहत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये मुनेश गुर्जर महापौर को 17 अगस्त 2023 को स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर व्यक्तिगत उपस्थित होकर अथवा लिए स्पष्टीकरण जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया.

नोटिस जारी कर मांगा था जवाब 

उक्त के कम में मुनेश के द्वारा चाहे पर जांच रिपोर्ट एवं अन्य वांछित दस्तावेजात की प्रतिलिपि मुनेश को प्रेषित की गई. मुनेश के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण नोटिस के जवाब का परीक्षण कर संतोषपद नहीं पाये जाने राज. नगर पालिका अधि की धारा 39 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रकरण राज्य सरकार द्वारा न्यायिक जांच हेतु विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है तथा प्रकरण न्यायिक जांच वर्तमान में विधि विभाग में विचाराधीन है.

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इस प्रकार मुनेश गुर्जर का आचरण और व्यवहार नगर निगम के महापौर की पदीय हैसियत का दुरूपयोग है जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 30 (1) (घ) (ii) (iii) (vi) के तहत कर्तव्यों के निर्वहन अवचार एवं पद के अन्यथा दुरूपयोग तथा उसके प्रतिकुल आचरण व व्यवहार की श्रेणी में आता है चूंकि प्रकरण की न्यायिक जांच वर्तमान में विधि विभाग में विचाराधीन है.

मुनेश गुर्जर द्वारा महापौर के पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने संभावना के मध्यजनर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार  मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटे एवं सदस्य वार्ड संख्या 43 को महापौर नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं सदस्य वार्ड न0 43 न‍गर निगम जयपुर हेरिटेज के मेयर और पार्षद पद से   निलम्बित कर दिया.

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