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Jaipur : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा और 62 हजार का जुर्माना

Jaipur news: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने पन्द्रह साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त लक्ष्मण महावर को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 62 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.  

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Jaipur : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा और 62 हजार का जुर्माना
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Mahesh Pareek|Updated: Jun 20, 2023, 10:12 PM IST

Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने पन्द्रह साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त लक्ष्मण महावर को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 62 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीठासीन अधिकारी मनीषा सिंह ने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीडिता का अपहरण किया और उसे हैदराबाद ले जाकर संभोग के लिए विवश करने के बाद उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए. यह अपराध डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट से भी साबित होता है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती. 

पड़ोसी ने अगवा कर किया था रेप

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 11 मार्च 2021 को पीडिता के पिता ने जवाहर सर्किल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि दस मार्च को वह और उसका बेटा टोंक गए हुए थे और पत्नी काम से घर के बाहर गई हुई थी. शाम को जब पत्नी घर आई तो उसे उनकी नाबालिग बेटी नहीं मिली. उसे पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मण पर शक है. 

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को हैदराबाद से गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया. सुनवाई के दौरान पीडिता ने बयानों में कहा कि लक्ष्मण उससे दोस्ती करने का दबाव डालता था. वह विवाहित था, लेकिन अपनी शादी को जबरदस्ती की शादी बताते हुए 10 मार्च को उसे बहला-फुसलाकर रेलवे स्टेशन ले गया. 

अपहरण कर हैदराबाद ले जाकर किया दुष्कर्म

वहां से ट्रेन के जरिए वह उसे हैदराबाद स्थित एंड्रेसम गांव ले गया. यहां लक्ष्मण ने किराए का कमरा लिया और 15 से 20 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद दूसरी जगह कमरा बदल कर करीब एक सप्ताह तक दुष्कर्म किया. वह लक्ष्मण के साथ करीब डेढ महीना रही. इस दौरान उसने उसके साथ लगभग रोजाना दुष्कर्म किया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह पीडिता को अपने साथ जबरन लेकर नहीं गया था और उसने उसके साथ विवाह किया था. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

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