Jaipur news: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की आखिरी लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में आयोजित इस लोक अदालत में अब तक 10 लाख से अधिक मुकदमें सूचीबद्ध किए गए हैं.
505 बैंचो का गठन
वहीं इन मुकदमों की सुनवाई के लिए कुल 505 बैंचो का गठन किया गया है। जिसमें वर्तमान और पूर्व जज सहित वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी सेवाएं देंगे. सूचीबद्ध होने वाले मुकदमों में 6 लाख 64 हजार 736 मुकदमे प्री लिटिगेशन और 3 लाख 23 हजार 473 लंबित प्रकरण शामिल हैं.
इन मामले पर सुनवाई
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, धन वसूली, मोटर दुर्घटना मामले, लेबर विवाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व मामले सहित अन्य मामले रखे गए हैं.
मुकदमे का होगा निस्तारण
सदस्य सचिव ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मुकदमे का निस्तारण किया जाता है. जिसमें तो किसी पक्षकार की हार होती है और ना ही किसी पक्षकार की जीत होती है. ऐसे में प्रकरण का निस्तारण भी हो जाता है और दोनों दोनों ही पक्षकार अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं.
अंतिम निस्तारण
वहीं दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमे का निस्तारण होने की चलते दिए गए फैसले की अपीलीय अदालत में अपील भी नहीं की जाती. जिससे मुकदमे का अंतिम निस्तारण हो जाता है और अदालतों में लंबित मुकदमों के भार में भी कमी आती है.
प्रचार प्रसार
लोक अदालत राजस्थान के सभी जिले में 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किये गये मुकदमा पूर्व और न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिये रखा जायेगा. लोक अदालत में प्रचार रथ द्वारा स्थानों एवं ग्रामों में लोक-अदालत का प्रचार प्रसार किया जाएगा.
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