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Jaipur News:E-DL,E-RC को लेकर सरकार का बड़ा फैसला,1 अप्रैल से वैधानिक रूप से मान्य होंगे दस्तावेज

Jaipur News:1 अप्रैल से प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी स्मार्ट कार्ड पर नहीं मिलेंगे. लाइसेंस और आरसी आवेदक के मोबाइल पर ही मिल सकेंगे. सादुलशहर डीटीओ कार्यालय में प्रायोगिक रूप से सोमवार से इसकी शुरुआत की गई. 

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Updated: Mar 12, 2024, 08:22 PM IST

Jaipur News:1 अप्रैल से प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी स्मार्ट कार्ड पर नहीं मिलेंगे. लाइसेंस और आरसी आवेदक के मोबाइल पर ही मिल सकेंगे. हालांकि आवेदक चाहे तो इसका कार्यालय में लगाए जाने वाले ई मित्र प्लस मशीन से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट भी ले सकेगा.इसके लिए 50 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे. खास बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के स्मार्ट कार्ड के लिए लगने वाली 200 रुपए की फीस अब नहीं लगेगी. 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है. सादुलशहर डीटीओ कार्यालय में प्रायोगिक रूप से सोमवार से इसकी शुरुआत की गई. 

परिवहन विभाग की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने बताया कि 1 अप्रैल से केवल ई-ड्राईविंग लाईसेन्स एवं ई-पंजीयन प्रमाण पत्र ही जारी किए जाएंगे. 

इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने परिवहन भवन में मंगलवार को वाहन ऑटोमोबाइल डीलर्स प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. आवेदक परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल से ई-ड्राईविंग लाईसेन्स एवं ई-पंजियन प्रमाण पत्र के प्रिन्टेबल फॉर्मेट को अपने ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर अथवा रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से मोबाइल पर ओटीपी के जरिए प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए सभी परिवहन कार्यालयों में ई-मित्र प्लस कियोस्क भी लगाए जा रहे हैं. परिवहन कार्यालयों पर यह सुविधा अग्रिम आदेशों तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगी.

ई-डीएल ई-आरसी इसलिए होंगे सर्वमान्य

- परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा की पहल

- सभी राज्यों के परिवहन विभागों को पत्र लिखेंगी श्रेया गुहा

- ई-डीएल और ई-आरसी को सभी राज्यों में मान्य किया जाएगा

- प्रवर्तन एजेंसियों को इसे मान्य करने के लिए पत्र लिखा जाएगा

- राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस, पुलिस विभाग को पत्र लिखा जाएगा

- वाहन पंजीयन संबंधी सेवाएं ऑनलाइन मोड में की जा सकेंगी

- स्वामित्व हस्तान्तरण, पंजीयन नवीनीकरण, पता परिवर्तन

- हाईपोथिकेशन टर्मिनेशन, परमिट जारी करने, परमिट स्थानान्तरण ऑनलाइन हो सकेंगे

- पुलिस द्वारा लाईसेन्स-आरसी को निलम्बित/निरस्त की कार्यवाही पोर्टल पर की जाएगी

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