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Jaipur Court: रिश्ते में साली लगने वाली नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी जीजा को 20 साल की जेल

Jaipur News: रिश्ते में साली लगने वाली नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने आरोपी जीजा को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. 

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Jaipur District and Sessions Court
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Mahesh Pareek|Updated: Apr 21, 2024, 01:14 PM IST

Rajasthan News: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने रिश्ते में साली लगने वाली नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने 23 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. यदि अदालत की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखी गई, तो इससे उनके हौसले बुलंद होंगे और अपराध की पुनरावृत्ति होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता. 

सामान दिलाने के बहाने सूने प्लॉट में ले जाकर किया दुष्कर्म 
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 22 अप्रैल, 2022 को पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह भीख मांगकर परिवार का जीवन यापन करता है. शाम के वक्त अभियुक्त आया और पीड़िता को दुकान से सामान दिलाने का कहकर अपने साथ ले गया. इसके कुछ देर बाद पीड़िता रोती हुई आई और कहा कि अभियुक्त ने सूने प्लॉट में ले जाकर दुष्कर्म किया. जब उसकी पत्नी ने देखा तो पीड़िता के सलवार पर खून लगा हुआ था. जब लोगों ने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की, तो वह वहां से भाग गया. 

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सुनाया फैसला 
पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपने साथ हुए अपराध के बारे में अदालत को जानकारी दी. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़ित पक्ष ने पैसे हड़पने के लिए उसे प्रकरण में फंसाया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा से दंडित किया है. 

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