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जरूरी खबर : कार की पिछली सीट पर बिना बेल्ट लगाए बैठे तो लगेगा जुर्माना

हमारे देश में कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते हैं. वहीं ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रावधान का पालन नहीं कराती है और ना ही कोई जुर्माना लगाया जाता है. लेकिन अब इसमें बदलाव होने जा रहा है.

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जरूरी खबर : कार की पिछली सीट पर बिना बेल्ट लगाए बैठे तो लगेगा जुर्माना
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Sep 07, 2022, 06:44 AM IST

Car Seat Belt Rules : कुछ दिन पहले टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने की जरुरत पर नयी चर्चा शुरू कर दी है. खुद केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने इसे लेकर एलान किया है कि कार में बैठे सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अगले 2-3 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी.

पिछली सीट बेल्ट ना लगाना भारत में आम बात
हमारे देश में कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते हैं. वहीं ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रावधान का पालन नहीं कराती है और ना ही कोई जुर्माना लगाया जाता है. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के के कापिला भी इस  कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट लगाना समझते ही नहीं हैं. यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है. जिसके चलते कार में पीछे बैठने वालों के बीच सीट बेल्ट पहनने की आदत ना के बराबर है.

साइरस मिस्त्री की मौत भी इसी वजह से हुई
महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को कार हादसे में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गयी थी. शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का मानना है कि ऐसा लगता है कि इस जानलेवा हादसे का कारण दोनों पीछे बैठे यात्रियों का सीट बेल्ट ना पहनना था. जब कार डिवाइडर से टकराई, तो पीछे बैठे दोनों यात्री उछलकर अगले हिस्से की तरफ टकरा गये होंगे.

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