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धार्मिक भावनाएं भड़काने का मैसेज फॉरवर्ड करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मैसेज सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने का आरोप लगाते हुए मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जबकि यह मैसेज गलती से फॉरवर्ड हो गया था और उसके तत्काल बाद याचिकाकर्ता ने माफी भी मांग ली थी. 

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धार्मिक भावनाएं भड़काने का मैसेज फॉरवर्ड करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Jul 08, 2022, 12:28 PM IST

Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मैसेज फॉरवर्ड करने के मामले में एडवोकेट के आरोपी मुंशी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. 

इसके साथ ही अदालत ने उसे परिवार सहित सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है. वहीं, अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह पुलिस अनुसंधान में सहयोग करे. जस्टिस बीरेन्द्र कुमार ने यह आदेश विक्रम सिंह की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मैसेज सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने का आरोप लगाते हुए मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जबकि यह मैसेज गलती से फॉरवर्ड हो गया था और उसके तत्काल बाद याचिकाकर्ता ने माफी भी मांग ली थी. इसके बावजूद एक अन्य मुंशी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी. 

याचिका में कहा गया कि उसके घर के बार कुछ लोग घूम रहे हैं और उसकी जान को खतरा है. पुलिस में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. ऐसे में उसे गिरफ्तार करने पर रोक लगाई जाए और उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए.

Reporter- Mahesh Pareek

 

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