Home >>जयपुर

Jaipur: 18 साल बाद दुष्कर्म मामले में विदेश महिला को मिला इंसाफ, दोषी को 60 दिनों में सरेंडर करने के आदेश

Foreign woman rape case: राजस्थान के अलवर जिले में वर्ष 2006 में हुए विदेशी महिला के साथ बलात्कार के मामले में दोषी को दो माह में सरेंडर करने के आदेश दिए है.  इस मामले के दोषी बी टी होतरा को दो माह में जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने के आदेश दिया हैं.

Advertisement
Jaipur: 18 साल बाद दुष्कर्म मामले में विदेश महिला को मिला इंसाफ, दोषी को 60 दिनों में सरेंडर करने के आदेश
Stop
Mahesh Pareek|Updated: Apr 04, 2024, 11:47 PM IST

Foreign woman rape case: राजस्थान के अलवर जिले में वर्ष 2006 में हुए विदेशी महिला के साथ बलात्कार के मामले में दोषी को दो माह में सरेंडर करने के आदेश दिए है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- Rajasthan live News: पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा बैठी पुलिस जीप में,पुलिस पर फोन पर बदतमीजी करने का लगाया आरोप

क्या था मामला

 मार्च 2006 में जर्मनी से अलवर घूमने आई विदेशी महिला के साथ आरोपी बीटी होत्रा ने दुष्कर्म किया था.  इस मामले में अलवर की जिला अदालत में दोषी घोषित करते हुए होत्र को सजा सुनाई थी.  जिला अदालत के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने भी बी टी होतरा को दोषी माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.  इस आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर जमानत देने का विरोध किया,, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की ओर से दी गई दलीलों को मंजूर करते हुए अलवर जिला अदालत और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है.

 इस मामले के दोषी बी टी होतरा को दो माह में जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने के आदेश दिया हैं. राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पैरवी की.

ये भी पढ़ें- सोशल मीडिया पर राजस्थान टूरिज्म की धूम, इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स

{}{}