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रिश्वत मामले पर ACB विशेष अदालत ने वरिष्ठ लिपिक को सुनाई सजा, लगाया जुर्माना

राजधानी में एसीबी मामलों की विशेष अदालत-2 ने  वरिष्ठ लिपिक  को तीन साल की सजा सुनाई है. विशेष अदालत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सक से रिश्वत लेने वाले तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक राज बिहारी वर्मा को  रिश्वत लेने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है. 

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रिश्वत मामले पर ACB विशेष अदालत ने वरिष्ठ लिपिक को सुनाई सजा, लगाया जुर्माना
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Aug 01, 2022, 11:07 PM IST

Jaipur: राजधानी में एसीबी मामलों की विशेष अदालत-2 ने  वरिष्ठ लिपिक  को तीन साल की सजा सुनाई है. विशेष अदालत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सक से रिश्वत लेने वाले तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक राज बिहारी वर्मा को  रिश्वत लेने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि, डॉ. अर्जुन राम काला ने सेवा में पांच साल नौकरी कर सेवानिवृत्ति ली थी. इसके बाद वह चिकित्सा विभाग में चिकित्सक नियुक्त हो गए. चिकित्सक पद से उसकी सेवानिवृत्ति वर्ष 2010 में होनी थी. ऐसे में वह सेना की कार्य अवधि को भी अपने सेवाकाल में शामिल कराना चाहते था.

 इस काम के एवज में विभाग के तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक राज बिहारी वर्मा ने उससे चालीस हजार रुपए की रिश्वत मांगी. इस पर अर्जुन राम के ममेरे भाई गणपतराम जाखड ने 16 फरवरी 2010 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 17 फरवरी को अभियुक्त को दस हजार रुपए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
Reporter: Mahesh Pareek

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