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Karni Mata Temple : तोड़ा जा रहा है करणी माता मंदिर, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई

Karni Mata Temple : चूरु के सरदारशहर के बीकानेर रोड पर करणी माता मंदिर को जोधपुर हाई कोर्ट ने तोड़ने के आदेश के बाद आज तोड़ा जा रहा है.

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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Jan 13, 2023, 11:41 AM IST

Karni Mata Temple : चूरु के सरदारशहर के बीकानेर रोड पर करणी माता मंदिर को जोधपुर हाई कोर्ट ने तोड़ने के आदेश के बाद आज तोड़ा जा रहा है.

मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ है और साथ पुलिस जाब्ता भी तैनात है. सालों पुराने इस मंदिर को तोड़े जाने से स्थानीय लोग आहत हैं.

हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को  मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था. आज की कार्रवाई को लेकर 
एहतियातन भारी संख्या में हथियार बंद पुलिस जाब्ता मौजूद है.

एडीएम लोकेश गौतम, एसडीएम बृजेंद्र सिंह, एएसपी, डीएसपी, थानाधिकारी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद हैं.

प्रशासन की तरफ से ऐसे इंतजाम किये गये हैं कि भीड़ मजा ना हो सके. अल सुबह से ही एतियातन भीड़ को नहीं जमा होने दिया जा रहा है. और करणी माता औऱ हाडिया बाबा मंदिर को तोड़ा जा रहा है.

पहले कोर्ट की तरफ से 4 जनवरी तक इस मंदिर को तोड़े जाने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद हालत को देखते हुए आज ये कार्रवाई की जा रही है. 

मंदिर तोड़ने की वजह
ये मंदिर  रोड से 75 फीट की दूरी में आता है. इसको लेकर शहर के मिलाप माली नामक व्यक्ति ने जोधपुर हाईकोर्ट में मंदिर को हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की और 14 दिसंबर को हाई कोर्ट ने चूरू जिला कलेक्टर के नाम एक आदेश दिया गया कि 4 जनवरी 2023 तक इस मंदिर को तोड़कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.

आपको बता दें ये मंदिर  करीब 60 साल पहले स्वर्गीय पूर्णाराम प्रजापत ने बनवाया था. जिसके बाद से लगातार यहां पर श्रद्धालुओं की आस्था थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन यहां पर मत्था टेकने आते हैं

कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर को तोड़ने से बचाने के लिए स्थानीय लोगों का जमावड़ा यहां लगा था. जो आज इस कार्रवाई को होता देख रहे हैं. 

मामले में अब तक क्या हुआ
जब कोर्ट की तरफ से मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था तो मंदिर के आसपार श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया था जिनका कहना था कि कुछ भी हो जाए, इस मंदिर की 1 ईंट तक को यहां से नहीं हटाने देंगे.

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Churu : चूरू में करणी माता मंदिर तोड़ने के मामले में प्रशासन का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक केवल अतिक्रमण हटाया गया है. Karni mata mandir की ईंट भी नहीं हिलेगी.

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