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Bharatpur News: फसल को लेकर हुई हत्या में आया फैसला, महिला सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास

Bharatpur News: राजस्थान के भरतपुर में जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश ने हत्या के एक मुकदमे में एक महिला सहित 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थ दंड से भी दण्डित किया. फसल को मशीन के द्वारा काटने को लेकर हुए मामूली झगड़े में एक व्यक्ति की गांव के ही कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और उसके बाद फरार हो गए थे. 

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Devendra Singh|Updated: Mar 14, 2024, 07:41 AM IST

Bharatpur News: भरतपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश ने हत्या के एक मुकदमे में एक महिला सहित 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थ दंड से भी दण्डित किया. 

मामला उद्योग नगर थाना इलाके का है, जहां खेत में खड़ी हुई फसल को मशीन के द्वारा काटने को लेकर हुए मामूली झगड़े में एक व्यक्ति की गांव के ही कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और उसके बाद फरार हो गए थे. अब जिला न्यायालय ने एक महिला सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10- 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

मामला भरतपुर शहर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत गांव सातरुक है, जहां पर 2 अप्रैल 2021 को खूनी खेल खेला गया था. गांव के ही निवासी धर्मवीर ने उद्योग नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया जिसमें उसने लिखा कि 2 अप्रैल 2021 को 4 से 5 बजे की बात है तब धर्मवीर और उसका छोटा भाई सतो खेतों पर खड़ी हुई फसल को मशीन के द्वारा कटवा रहे थे. इस दौरान महेंद्र और सुरेंद्र भी खेतों में खड़े हुए थे तब सुरेंद्र, महेंद्र, अंशु, जितेंद्र, कपिल आदि ने मेरे छोटे भाई सतो से झगड़ा किया और कहा कि खेतों में खड़ी हुई फसल पहले मेरे खेतों से कटेगी और मशीन पहले मेरे खेतों में चलेगी. 

मारने से पहले दी थी धमकी
इस पर दोनों के बीच गाली गलौज हुई. तब जाते-जाते महेंद्र के लोग धर्मवीर से यह कहकर गए कि सुबह का सूरज तेरा छोटा भाई सत्तो नहीं देख पाएगा. इसके बाद अगली सुबह जब मृतक सत्तू की पत्नी नोहरे में गई तो अंदर से कुंडी बंद थी. उसने अपने पति को आवाज़ लगाई लेकिन उसका पति नहीं उठा. तब उसकी पत्नी नोहरे में अंदर कूद कर गई तो देखा उसका पति खुन से लथपथ कटा हुआ पड़ा था. उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इस घटना को लेकर पुलिस की तरफ से न्यायालय में चालान पेश किया गया. ट्रायल के दौरान आज जिला सेशन शास्त्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने चार पुरुष और एक महिला को आजीवन कारावास की सजा और ₹10हजार का जुर्माना लगाया है.

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