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कड़ी कार्रवाई: ब्यावर में अतिक्रमण शाखा ने छावनी फाटक के बाहर 25 दुकानें की सीज

नगर परषिद आयुक्त पद पर एक बार फिर एसडीएम राहुल जैन ने कार्यभार संभाल लिया है.

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कड़ी कार्रवाई: ब्यावर में अतिक्रमण शाखा ने छावनी फाटक के बाहर 25 दुकानें की सीज
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Oct 14, 2022, 05:05 PM IST

Beawar: नगर परषिद आयुक्त पद पर एक बार फिर एसडीएम राहुल जैन ने कार्यभार संभाल लिया है. एसडीएम जैन ने आयुक्त का पदभार संभालने के बाद शहर में एक बार फिर से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत शहर के छावनी फाटक के बाहर ब्यावर खास रोड पर अवैध दुकानों की शिकायत पर शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त के निर्देशों पर अतिक्रमण शाखा ने सीज की कार्रवाई की.

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कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण शाखा ने ब्यावर खास रोड पर निर्मित करीब 25 दुकानों पर नगर परिषद का ताला लगाकर सील कर 90 दिनों का नोटिस दुकानों के शटर पर चस्पा किया गया है. कार्यवाही के दौरान नगर परिषद अतिक्रमण शाखा दस्ते सहित सदर थाना पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा. बता दे कि नगर परिषद का दस्ता जब दुकानों को सीज करने के लिए मौके पर पहुंचा तो कई दुकानों में तो दुकानदार अपनी दुकान चला रहे थे. जिस पर नगर परिषद के दस्ते ने कार्रवाई करते हुए दुकानें खाली कराईं और उन पर नगर परिषद का ताला लगाकर सील लगाते हुए सभी दुकानों पर 90 दिनों का नोटिस चस्पा कर दिया.

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नगर परिषद द्वारा नवनिर्मित दुकानों के सीज करने की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. नगर परिषद के गैराज प्रभारी रतन सिंह पंवार ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन को लंबे समय से छावनी फाटक बाहर ब्यावर खास रोड पर अवैध रूप से दुकानों के निर्माण होने की सूचना मिल रही थी. जिसके बाद शुक्रवार को आयुक्त की ओर से दिए गए सीज के निर्देशों के बाद अतिक्रमण शाखा के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जगदीश प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल मारोठिया की आठ दुकानों को आगामी 90 दिनों के लिए सीज कर दिया.

ताला लगाकर सीज कर दिया गया

इस तरह से नगर परिषद की टीम ने रामदेव मारोठिया पुत्र कन्हैयालाल मारोठिया की भी सात दुकानों पर नगर परिषद का ताला लगाकर सीज कर दिया गया. इस दौरान नगर परषिद के दस्ते ने पुष्कर राज मारोठिया की चार दुकान और कैलाश मारोठिया की 6 दुकानों को भी खाली करा कर उनके नगर परिषद का ताला लगाकर सीज कर दिया गया. इस दौरान दुकान मालिक रामदेव मारोठिया ने बताया कि उनके पास नगर परिषद प्रशासन की ओर से करीब दो माह पूर्व नोटिस मिला था, जिसका जवाब भी उनके द्वारा नगर परिषद को दिया गया.

रामदेव ने बताया की उन्होंने पूर्व सरपंच चंपालाल गहलोत से भी दुकानों के निर्माण से पूर्व अनुमति ली थी, जिस पर उन्हें एनओसी भी जारी की गई. साथ ही बताया गया कि यह जमीन ग्राम पंचायत सीमा में आती है इस पर दुकान का निर्माण किया जा सकता है जिसके बाद इन दुकानों का निर्माण कराया गया था. कार्रवाई के दौरान नगर परिषद टीम के झुंझार सिंह, रतन सिंह पंवार, जेईएन अंजुमन अंसारी, उमर फारूक जमादार सुनिल पंडित, रोबिन घारू, नीरज तर्क, राकेश परिहार, रिषीराज, हंसराज, चंद्र प्रकाश और भानू प्रताप शामिल थे. कार्रवाई के दौरान सदर थाना पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा.

Reporter- Dilip Chouhan

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