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Beawar News : नए आपराधिक कानून को लेकर, सीएम भजनलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संवाद

Beawar News : देशभर में 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानून 2023 को लेकर सोमवार को शहर में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया.   

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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Jul 01, 2024, 02:50 PM IST

Beawar : देशभर में 1 जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानून 2023 को लेकर सोमवार को शहर में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शहर के टाटगढ़ रोड स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रसिंह, जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिंमाशु जांगिड, डिप्टी राजेश कसाना के साथ-साथ सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, बडी संखया में राजनेता और आमजन उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे मुखयमंत्री भजनलाल ने सभी का स्वागत करते हुए अपने संवाद में देशभर में लागू किए गए नए आपराधित कानून 2023 की संक्षिप्त जानकारी दी. 

कार्यक्रम के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रसिंह ने धारा 308, 366 और 65 बीएनएसएस की जानकारी दी. एसपी ने बताया कि धारा 308 बीएनएसएस के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की महिला का यौन अपराध संबंध में बयान लिए जाते समय आरोपी से आमना-सामना नहीं करवाना चाहिए. 366 बीएनएसएस के तहत बलात्कार और यौन अपराध की सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी. 

इसी प्रकार धारा 65 बीएनएसएस के तहत यौन अपराध के अपराधी पर जो आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा वह पीडि़ता के इलाज के लिए पीड़िता को दिया जाएगा. एसपी सिंह ने बताया कि नए आपराधिक कानून 2023 के तहत बने दोनों कानून आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 तथा एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेंगे. मालूम हो कि नए कानूनों का उदेश्य आधुनिक न्याय व्यवस्था को लागू करना है. आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही है. अर्चुअल कार्यक्रम में जिले के सभी थानों के थानाधिकारी भी शामिल रहे.  

Reporter - Dilip Chouhan

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