trendingNow/india/rajasthan/rajasthan11290030
Home >>अजमेर

टोंक: दुष्कर्म पर आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा, 2019 से चल रहा था मामला

पीड़िता को अपने साथ आठ माह रखकर उससे दुष्कर्म करता रहा और इस पर पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को पकड़ लिया. 

Advertisement
दुष्कर्म पर आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा
Stop
Zee Rajasthan Web Team|Updated: Aug 05, 2022, 08:22 PM IST

Tonk: राजस्थान के टोंक पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी बस कंडक्टर को 20 साल के कठोर कारावास और 45 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट के मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि बालिका के परिजनों ने 24 दिसंबर 2019 को घाड़ थाने में मामला दर्ज कराया था कि बस से स्कूल पढ़ने जाने वाली उनकी 14 वर्षीय बालिका को बस कंडेक्टर गुदड़ी का झोपड़ा देवड़ावास निवासी मुकेश गुर्जर बहला फुसलाकर भोपाल ले गया था.

यह भी पढे़ं- बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिनदहाड़े युवक को मारी गोली, हुई मौत, जांच में जुटी टोंक पुलिस

साथ ही जहां उसने पीड़िता को अपने साथ आठ माह रखकर उससे दुष्कर्म करता रहा. इस पर पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद 2 नवंबर 2020 को पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह, 34 दस्तावेज व 21 आर्टिकल पेश किए. इस पर कोर्ट ने आरोपी मुकेश गुर्जर को नाबालिग से दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 45 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Reporter: Purshottam Joshi

 

Read More
{}{}