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MP News: खुशखबरी! CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, इन मजदूरों को लंबे समय बाद मिलेगा बकाया पैसा

Bhopal News:  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक ली. इसमें हुकुमचंद मिल के मजदूरों के भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है.    

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MP News: खुशखबरी! CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, इन मजदूरों को लंबे समय बाद मिलेगा बकाया पैसा
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Ranjana Kahar|Updated: Dec 19, 2023, 04:02 PM IST

Hukumchand Mill Indore: मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला किया. बता दें कि इंदौर की प्रसिद्ध हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका बकाया पैसा मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है. 

CM मोहन यादव ने लिए ये बड़े फैसले
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन शिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाने का निर्देश दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है. कान्हा नदी का गंदा पानी शिप्रा नदी में न मिले इसके लिए प्रोजेक्ट में नई तकनीक से पानी का दोबारा उपयोग करने लायक बनाने का निर्देश दिया.

वहीं नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक में आवंटित मद की राशि अन्य मद में खर्च करने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में आवंटित मद की राशि अन्य मद में खर्च करने की जांच होगी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए साथ ही कंपाउंडिंग, बिल्डिंग परमिशन की व्यवस्था को सरलीकृत करें.

हुकुमचंद मिल मजदूरों को मिलेगा बकाया पैसा
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक ली. इसमें हुकुमचंद मिल के मजदूरों के भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि मिल के सैकड़ों मजदूरों का लाखों रुपए बरसों से बकाया था. इसके लिए वो मिल प्रबंधन से लेकर कोर्ट तक में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे. अब लंबे समय के बाद मजदूरों की पुरानी मांग पूरी हुई है. 

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एक्शन में सीएम मोहन यादव
पदभार ग्रहण करते ही मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव  (Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav) ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाए जाने का फैसला लिया है.सीएम के आदेश के बाद ग्रह विभाग ने आदेश जारी किया.आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि, अनियमित एवं अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध रहेगा. 

रिपोर्ट-आकाश द्विवेदी

 

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