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पंचायत निकाय चुनावः सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लाइक भी किया तो होगी कार्रवाई, इन बातों का रखें ध्यान

मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है. इस बीच प्रशासन की ओर से अलग-अलग गाइडलाइन जारी हो रही है. अब पुलिस मुख्यालय ने निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी किए हैं.

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पंचायत निकाय चुनावः सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लाइक भी किया तो होगी कार्रवाई, इन बातों का रखें ध्यान
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Shyamdatt Chaturvedi|Updated: Jun 02, 2022, 05:39 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है. इस बीच प्रशासन की ओर से अलग-अलग गाइडलाइन जारी हो रही है. अब पुलिस मुख्यालय ने निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी किए हैं. इसके अनुसार पुलिस प्रदेश भर में सोशल मीडिया ग्रुप और अकाउंट पर नजर रखेगी. भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी.

सोशल मीडिया पर रहेगा कड़ी निगरानी
नगरी निकाय और पंचायत चुनाव के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार भड़काऊ पोस्ट लाइक भी किया तो कार्रवाई की जाएगी. वहीं किसी ग्रुप में किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट आने पर ग्रुप एडमिन को इसका जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाप सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री नहीं कर पाएंगे सरकारी वाहनों का उपयोग
मध्य प्रदेश में पहली बार पार्षदों के चुनाव में भी खर्च की सीमा तय कर दी गई है. इससे चुनावों में बेतहाशा रुपए खर्च कर और धनबल की दम से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगेगा. इसके साथ ही आयोग ने सरकार के मंत्रियों पर भी सख्ती दिखाई है. आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार मंत्री प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे.

भोपाल के लिए ये हैं गाइडलाइन
भोपाल प्रशासन की ओर से भी एक अलग गाइडलाइन भोपाल के लिए जारी की गई है. इसके अनुसार भोपाल में बारात और किसी अन्य कार्यक्रम में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे. इसके अलावा प्रशासन ने एक हफ्ते के अंदर फायर आर्म्स लाइसेंस जामा और निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

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