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नाबालिग का अपरहण कर दुष्कर्म करने पर 21 साल की सजा, कोर्ट ने एक साल बाद सुनाया फैसला

  रीवा जिला अदालत ने रेप (Rape) के आरोपी को 21 साल की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक एक साल पहले आरोपी ने स्कूल से अपने घर जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण (kidnapping of minor girl) कर लिया था.

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नाबालिग का अपरहण कर दुष्कर्म करने पर 21 साल की सजा, कोर्ट ने एक साल बाद सुनाया फैसला
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Shikhar Negi|Updated: Jan 30, 2023, 03:25 PM IST

रीवा:  रीवा जिला अदालत ने रेप (Rape) के आरोपी को 21 साल की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक एक साल पहले आरोपी ने स्कूल से अपने घर जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण (kidnapping of minor girl) कर लिया था. फिर वो पीड़िता को अपने साथ जिले के न सिर्फ बाहर ले गया बल्कि वहां उसने कई दिनों तक बलात्कार किया. जैसे-तैसे आरोपी के चुंगल से छूटी छात्रा ने पुलिस के सामने बयान दिए तब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की गई.

मार्च 2022 में छात्रा लापता
नाबालिग छात्रा के पिता ने 3 मार्च को 2022 को विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि हमारी बेटी स्कूल पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद घर लौट कर नहीं आई. पुलिस ने पिता की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए, जांच शुरू कर दी थी.

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अप्रैल 2022 में मिली छात्रा
बता दें कि पूरे एक महीने बाद छात्रा आरोपी के चुंगल से छुटकर वापस घर आ गई. इसके बाद पीड़िता के कोर्ट में बयान हुए. फिर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई. वहीं अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. जहां से पुलिस ने उसे जेल भेज दिया.

अलग-अलग धारा में 21 साल की सजा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दो महीने के अंदर चालान पेश कर दिया. आरोपी पर विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश कंचन गुप्ता ने सजा सुनाई और आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 21 साल की सजा सुनाई है. 

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