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Rahul Gandhi Latest News:सूरत कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, सजा रहेगी बरकरार

हाल में ही कोर्ट ने मोदी सरनेम केस पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी. इसके बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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Rahul Gandhi Latest News:सूरत कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, सजा रहेगी बरकरार
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Updated: Apr 20, 2023, 01:29 PM IST

Rahul Gandhi Latest News:  हाल में ही सूरत की एक लोवर कोर्ट ने मोदी सरनेम केस पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी. इसके बाद राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन आज सूरत कोर्ट ने डिसमिस शब्द कहकर राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट जा सकते हैं राहुल
सजा के बाद अपनी संसद सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. बता दें की सूरत हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है. बताया जा रहा है कि अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. याचिका खारिज होने के बाद विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है.

 

उचित नहीं केस
राहुल गांधी की सजा बरकार रहने पर उनके वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल की मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था. ऐसे मामले में अधिक सजा की जरुरत नहीं थी. एडवोकेट आरएस चीमा ने कहा था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 में अपील लंबित होने पर सजा के निलंबन का प्रावधान है. लेकिन कोर्ट को सजा के लिए दिए जाने वाले परिणामों पर विचार करने की जरुरत है. आगे बोलते हुए कहा कि ऐसी सजा देने से दोषी को अपूरणीय क्षति होगी. इस पर कोर्ट को विचार करना चाहिए. ऐसा सजा मिलना अन्याय है.

क्या है मामला
दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. जिसके बाद उनके खिलाफ भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी खत्म हो गई थी. लेकिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी थी. इसके बाद राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने के लिए दो याचिका दायर की थी जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.

 

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