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Rahul Gandhi को 'मोदी सरनेम' मानहानि केस में 2 साल की सजा, जा सकती है संसद सदस्यता!

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 साल पहले 'मोदी सरनेम' को लेकर टिप्पणी की थी. जिस पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. हालांकि कोर्ट से उनको जमानत भी मिल गई है. 

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Rahul Gandhi को 'मोदी सरनेम' मानहानि केस में 2 साल की सजा, जा सकती है संसद सदस्यता!
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Shubham Tiwari|Updated: Mar 23, 2023, 12:40 PM IST

Rahul Gandhi Case Hearing in Surat Court: (ब्रकिंग) कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. जिस पर सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट ने आज मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि कि सजा के तुरंत बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई है.

जानिए मामला
राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने बीते हफ्ते दोनों पक्षों की अंतिम सुनावाई की थी. जिस पर 23 मार्च को निर्णय सुनाने की तारीख रखी गई थी. ज्ञात हो कि राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज हुआ था. इसके पहले अक्टूबर 2021 में राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत कोर्ट में पेश हुए थे. बता दें कि अदालत ने मानहानि के मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई है. नियम के तहत दो साल से ज्यादा की सजा होने पर संसद अथवा विधानसभा की सदस्यता छिन जाती है.

जानिए क्या कहा रमन सिंह ने

राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फ़ैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी आया है. उन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट का फ़ैसला सबक सिखाने वाला है. ये फैसला नजीर बनेगा कि राजनीतिक शुचिता कैसे होनी चाहिए. कानून से बड़ा कोई नहीं है. कोई अपने आप को क़ानून से बड़ा समझता है इसका मतलब है कि वह संविधान को नहीं मानता. प्रधानमंत्री का पद देश की गरिमा बढ़ाने वाला पद है और इस पद पर कोई टिप्पणी करेगा तो मानहानि का केस चलेगा ही. प्रधानमंत्री पद की गरिमा खंडित की जाती है. ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी से क्यों डरेगी? राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया हो चुका है.

 

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