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11 फरवरी को टैक्स में छूट पाने का मिल रहा मौका! Shivraj सरकार के इस तोहफे का इन लोगों को मिलेगा लाभ

Lok adalat: आने वाली 11 फरवरी को एमपी में नेशनल लोक अदालत (National lok adalat) का आयोजन किया जाएगा. इसके जरिए जिन लोगों का प्रापर्टी टैक्स बकाया होगा उनको छूट दी जाएगी. इसके अलावा वाटर टैक्स (water tax) में भी छूट दी जाएगी. 

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11 फरवरी को टैक्स में छूट पाने का मिल रहा मौका! Shivraj सरकार के इस तोहफे का इन लोगों को मिलेगा लाभ
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Divya Tiwari Sharma |Updated: Feb 09, 2023, 11:55 AM IST

Tax rebate in Lok adalat MP: मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) में आने वाली 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा. इसके जरिए प्रदेश के निवासियों को टैक्स में छूट लेने का मौका मिलेगा. इसमें सम्पत्ति कर (property tax), जल कर सहित कई अन्य करों में छूट दी जाएगी. शिवराज सरकार (Shivraj Government) के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश वासियों से इस लोक अदालत में शामिल होकर लाभ उठाने की अपील की है. लोक अदालत के दौरान कितने रूपए की छूट मिलेगी यहां पढ़िए

संपत्ति टैक्स में 50 हजार की छूट
आने वाली 11 फरवरी को एमपी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसके तहत प्रापर्टी के मामलों में 50 प्रतिशत अतिरिक्त कर माफ किया जाएगा. यानि की जिसका बकाया 50 तक होगा उसका पूरा टैक्स माफ कर दिया जाएगा और जिसका बकाया 1 लाख रूपए रहेगा उन्हे 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसके अलावा संपत्ति टैक्स में जिसका बकाया 1 लाख से अधिक होगा उन्हे 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

जल कर 10 हजार तक माफ
संपत्ति कर के अलावा जल कर में भी 10 हजार तक का बकाया माफ किया जाएगा. इसके तहत जिसका टैक्स 10 हजार रूपए रहेगा उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा और जिसका जल कर और उपभोक्ता प्रभार 10 हजार से लेकर 50 हजार तक है उसे 75 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी. इसके अलावा जिनका बकाया 50 हजार से अधिक है उन्हे 50 प्रतिशत तक लोक अदालत के दौरान छूट दी जाएगी.

इन तारीखों पर आयोजित होगी लोक अदालत 
यह छूट केवल एक ही बार दी जाएगी. 11 तारीख को आयोजित होनी वाली लोक अदालत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत जिनका बकाया होगा उन्हे ही छूट मिलेगी. इसके अलावा आपको बता दें की 11 फरवरी के अलावा 13 मई 9 सितंबर और 9 दिसंबर को भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत जिनका बकाया होगा उन्हे अपना बकाया चुकाना होगा. साथ ही साथ आपको बता दें कि छूट के बाद बकाया राशि दो किस्तों में जमा करना है. लोक अदालत वाले दिन 50 प्रतिशत बकाया राशि जमा कर देना है बाकि राशि एक महीने के अंदर जमा करने का प्रावधान है और बकाया जमा करना अनिवार्य है.

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