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MP Assembly Election 2023: चुनावों को लेकर आयोग के अहम निर्देश, इस काम के लिए तय की 3 दिन की समयसीमा

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल के अंत में होने वाले हैं. इसे लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है. चुनावों के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने अहम निर्देश जारी किए हैं.

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MP Assembly Election 2023: चुनावों को लेकर आयोग के अहम निर्देश, इस काम के लिए तय की 3 दिन की समयसीमा
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Zee Media Bureau|Updated: Dec 24, 2022, 08:35 AM IST

MP Assembly Election 2023: भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं. इससे पहले राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग तेजी से तैरारियों में जुटा है. हाल ही में चुनावों के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने अहम निर्देश जारी किए हैं. अनुपम राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित कर मतदाता सूची को लेकर आए आवेदनों के निराकरण के लिए 3 दिन का समय दिया है.

इन आवेदनों को लेकर दिए निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, परिवर्तन के लिए प्राप्त हुए फार्मों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए. साथ ही फोटो निर्वाचक नामावली, फोटोग्राफीकाल सिमिलर एंट्रीज के आवेदनों की भी समीक्षा कर शीघ्र निपटारा करने के लिए कहा है.

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दिया गया तीन दिन का समय
शुक्रवार को सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों से समीक्षा बैठक की गई. जिन जिलों का कार्य पिछड़ा है, उन्हें आवेदनों के निराकरण समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 26 दिसंबर आवेदनों की निराकरण डेड लाइन है. इससे पहले सभी जिलों के अधिकारी अपना काम निपटा दें और उसे समय से सबमिट करें.

क्या हैं आवेदनों के आंकड़े
जिलों में आए कुल आवेदनों की संख्या- 33.67 लाख 
अब तक निराकरण पूर्ण हो चुके आवेदनों की संख्या- 27.55 लाख
अभी तक पेंडिंग आवेदनों की संख्या- 6.12 लाख 

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5 जनवरी 2023 को होगा प्रकाशन
बता दें 9 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 कार्यक्रम जारी है. इसमें 8 दिसंबर तक सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन मंगाए गए थे. इसके बाद अब 26 दिसंबर तक सभी आवेदनों का निराकरण किया जाना है. सबसे अंत में  5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. इसके बाद इसमें किसी तरह का संसोधन नहीं किया जाएगा.

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