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बसपा नेता करतार सिंह भड़ाना की जमानत खारिज, पूर्व मंत्री को हुई जेल

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान के दौरान मुरैना से बसपा प्रत्याशी रहे करतार सिंह भड़ाना पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था, मामले में कोर्ट ने जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है.

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बसपा नेता करतार सिंह भड़ाना की जमानत खारिज, पूर्व मंत्री को हुई जेल
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Zee News Desk|Updated: Dec 01, 2022, 07:39 AM IST

करतार सिंह राजपुत/मुरैना: लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा के प्रत्याशी एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना एक मामले में बुधवार को मुरैना के लोअर कोर्ट में पेश हुए थे. जहां कोर्ट में उनकी जमानत को खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया गया. बता दें कि करतार सिंह भड़ाना लोकसभा चुनाव में मुरैना से बसपा के प्रत्याशी थे.  इन पर 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर मंदिर पर सभा करने पर मामला दर्ज किया गया था, जिस पर उनकी गिरफ्तारी पर वारंट जारी किया गया था. संभवतः आज गुरुवार को सुनवाई की जा सकती है.

जानिए पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2019 में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने चुनावी रैलियों के दौरान नूराबाद क्षेत्र के करह आश्रम पर चुनाव सभा को संबोधित किया. जबकि इस सभा के लिए उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से किसी तरह की परमिशन नहीं थी. वहीं आचार संहिता संहिता का उल्लंघन कर धार्मिक स्थान पर चुनावी सभा की. इस मामले में बसपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के खिलाफ नूराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. 

आज हो सकती है सुनवाई
शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर धारा 188 व धार्मिक संस्था निरूपण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया. लेकिन इसके बाद भड़ाना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. जिस पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था. बुधवार को करतार सिंह भड़ाना मुरैना कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे. जहां उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन जेएमएफसी न्यायाधीश ने धारा सात होने पर उनकी जमानत को खारिज कर दिया. वहीं उन्हें जेल भेजने के आदेश दे दिए. वहीं अब भड़ाना के वकील ने जिला न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई है. जिस पर संभवत: गुरूवार को सुनवाई की जा सकती है. फिलहाल उन्हें बुधवार को जेल में ही रहना होगा.

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