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Bharatmala Project: विस्फोटक से उड़ाया भारतमाला प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा, NSA के तहत नपेंगे आरोपी

Bharatmala Project News: मध्य प्रदेश के मंदसौर में भारतमाला प्रोजेक्ट के नवनिर्मित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 8 लेन को विस्फोटक से क्षतिग्रस्त करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA यानी रासुका) के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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Bharatmala Project: विस्फोटक से उड़ाया भारतमाला प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा, NSA के तहत नपेंगे आरोपी
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Shyamdatt Chaturvedi|Updated: Jul 02, 2023, 12:58 PM IST

Bharatmala Project Mandsaur: मनीष पुरोहित/मंदसौर। भारत सरकार के महत्यपूर्ण प्रजोक्ट में से एक भारतमाला प्रोजेक्ट के भारतमाला प्रोजेक्ट के नवनिर्मित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 8 लेन को विस्फोटक से क्षतिग्रस्त करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. दो आरोपियों को शामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है.

विस्फोट कर उड़ाया
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 19 जून को थाने पर जीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के सीनियर हाईवे इन्जीनियर नेमीचन्द्र सिंघाडिया ने रिपोर्ट की थी. उन्होंने बताया था कि मैं वर्तमान में दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे (8-लेन) के निर्माण एवम् मेन्टेनेन्स का कार्य देख रहा हूं. मुझे सूचना प्राप्त हुई कि गांव बनी के पास निकल रहे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर बने अंडर ब्रिज (बॉक्स कल्वर्ट 515/1 R) को विस्फोटक के माध्यम से विस्फोट कर उड़ाया गया है.

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इंजीनियर ने की थी शिकायत
इंजीनियर ने बताया कि इसे सुल्तान सिहं निवासी बनी के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है. नेमीचन्द्र सिंघाडिया की रिपोर्ट पर शामगढ में  पुलिस ने मामले को लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का कायम कर विवेचना में लिया. जांच में सामने आया कि रमेशचन्द्र ओढ ने आरोपी सुल्तान सिहं का सहयोग किया है. 

विवेचना में आया ये सच
विवेचना में पाया कि आरोपी रमेशचन्द्र ओढ के पास उच्च विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन है. उसके पास विस्फोट करने की मशीन (एयर क्रम्प्रेशर ) है और किसी प्रकार का कोई लायसेन्स नहीं है. उसने अपने साथी के साथ मिलकर सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाया.

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हो सकती थी बड़ी घटना
दोनों आरोपियों ने मिलकर देश की महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे (8-लेन) को विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर बाधित कर राष्ट्र की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है. यदि समय पर जानकारी नहीं मिलती और एक्सप्रेस वे आवागमन के लिए प्ररंभ हो जाता. ऐसी स्थिती में अत्यधिक जान व माल का नुकसान होने की आशंका थी. इस कारण इसे गंभीरता से लेते हुए दोनो को गिरफ्तार कर NSA के तहत FIR दर्ज की गई.

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