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PPF Withdrawal Rule: इमरजेंसी में खाते से कैसे निकालें पीपीएफ का पैसा ? यहां जानें पूरी प्रोसेस

How To Withdraw PPF money In Hindi: अगर आप किसी समस्या में हैं और अपने पीपीएफ खाते के पैसे को उसकी मैच्योरिटी अवधि के बिना निकालना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आपात स्थिति में खाते से पीपीएफ का पैसा कैसे निकाला जा सकता है.

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PPF Withdrawal Rules In Hindi
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Zee News Desk|Updated: Dec 30, 2022, 05:02 PM IST

PPF Withdrawal Rules In Hindi: पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी योजना है. यह भारत सरकार के अधीन है. इस योजना के तहत आप एक साल में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं.फिलहाल सरकार इस योजना पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दे रही है. इस योजना में निवेश किया गया पैसा सुरक्षित रहता है और इस योजना के तहत खोले गए खाते की अवधि 15 वर्ष है. अगर आप समय से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं तो चलिए इस योजना के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं.

कहां खुलवाना होगा खाता ?
आप देश में कहीं भी पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, इसके लिए आप डाकघर, किसी सरकारी बैंक या निजी बैंक में जाकर अपना खाता खुलवा सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है.इसमें कोई भी वयस्क और नाबालिग बच्चा अपना खाता खुलवा सकता है. सिर्फ नाबालिग बच्चे के अभिभावक की आवश्यकता होती है और उनके खाते की कमाई अभिभावक के खाते से जुड़ी होती है.

लोन भी मिलता है
जरूरत पड़ने पर पीपीएफ खाते से लोन भी लिया जा सकता है, यह लोन खाता खुलने के तीन साल बाद ही लिया जा सकता है.इस खाते में जमा राशि का केवल 25 प्रतिशत ही लोन के रूप में लिया जा सकता है. हालांकि, खाताधारक पहला कर्ज चुकाने के बाद ही दूसरे कर्ज के लिए आवेदन कर सकता है.पीपीएफ में पैसा जमा करने से खाताधारक को बेहतर रिटर्न तो मिलता ही है साथ ही उसे टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत आप टैक्स से छूट पा सकते हैं. इसी तरह पीपीएफ से मिलने वाले मूलधन और ब्याज पर इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स से छूट मिलती है.

15 साल के पहले कैसे निकाल सकते हैं पैसे?
अगर किसी इमरजेंसी के कारण आप 15 साल के पहले ही अपने पीपीएफ खाते से पैसे निकालना चाहते हैं तो बता दें कि सात साल के बाद आप खाते से आंशिक राशि निकाल सकते हैं. हालांकि आप खाते से केवल 50% राशि ही निकाल सकते हैं. बता दें कि निकाली गई रकम पर भी इनकम टैक्स लगेगा.इसके अलावा आप साल में एक बार ही खाते से पैसा निकाल सकते हैं.

 

रुपये निकालने की प्रकिया 
पीपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आपको बैंक जाना होगा और पीपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए फॉर्म सी जमा करना होगा.यह फॉर्म बैंक या डाकघर में उपलब्ध होगा. बता दें कि फॉर्म में आपको अपना खाता नंबर और वह राशि बतानी होगी जिसे आप निकालना चाहते हैं. इसके लिए रेवेन्यू स्टांप भी लगाना होगा. फिर इसे पासबुक के साथ जमा करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

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