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EPS से ज्यादा पेंशन पाने के लिए ऐसे करें आवेदन, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की हैं. जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा और क्या रहेगी इसकी योग्यता ?

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EPFO Guidlines For Pension
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Abhay Pandey|Updated: Feb 21, 2023, 06:53 PM IST

EPFO Guidelines For Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) से जुड़े कर्मचारियों और खाताधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके मुताबिक पेंशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर और एम्पलॉयर संयुक्त रुप से 3 मार्च से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए हाल ही में ईपीएपओ ने एक गाइडलाइन जारी की है. इसमें बताया गया है जो कर्मचारी सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा. 

ईपीएफओ गाइडलाइन जारी
ईपीएफओ गाइडलाइन में बताया गया है कि ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मेंबर और एम्पलॉयर EPS के अंतर्गत जॉइंटर रूप से आवेदन कर सकते हैं. इसमें उन लोगों को जो 31 मार्च 2014 तक रिटायर हो चुके हैं. उनको इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा. जबकि, जो लोग 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े है उन लोगों को अधिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा. जो कर्मचारी अधिक पेंशन पाने के योग्य हैं, वे इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

किसे मिलेगा लाभ
-जिन कर्मचारियों के आवेदन पहले अस्वीकार हो गये थे. वे लोग पोर्टल लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत हुए हैं. वे भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. 
-जो कर्मचारी 31 अगस्त, 2014 को ईपीएस के मेंबर थे और जिन्होंने ईपीएस (eps) के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चना है. वे कर्मचारी 3 मार्च से पहले यह विकल्प चुन सकते हैं. 
-इस पेंशन के लिए वे कर्मचारी ही योग्य होंगे, जिन्होंने 5,000 रुपये से 6500 रुपये की सैलरी लिमिट से अधिक पर पेंशन पाने के लिए ईपीएस में योगदान किया था. 
-जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के समय में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत उच्च वेतन में योगदान दिया और रिटायरमेंट से पहले उच्च पेंशन ऑप्शन को चुना था. उन्हें ही यह लाभ मिलेगा. 
-ऐसे कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने ईपीएस 95 का सदस्य रहते हुए उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, लेकिन ईपीएपओ ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया था. 

ऐसे मिलेगा लाभ
ईपीएफओ ने कहा कि एक सुविधा दी जाएगी. इसके लिए जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा. इसके मिल जाने के बाद क्षेत्रिय पीएफ आयुक्त व्यापक सार्वजनिक सूचना के जरिए नोटिस बोर्ड और बैनर में जानकारी देगा. आदेश के अनुसार, प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा और डिजिटल रुप से लॉगइन किया जाएगा तथा आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी. संबंधित क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यलय के प्रभारी अधिकारी उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे. इसके बाद आवेदक को ई-मेल या डाक के जरिए तथा एसएमएस के जरिए फैसले के बारे में बताया जाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 में उन शर्त को निरस्त कर दिया होगा. जिसमें कर्मचारी के लिए 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक के वेतन का 1.16% योगदान अनिवार्य किया गया था.

आवेदन कैसे करें
-आवेदन करने के लिए नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में विजिट करना होगा और आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करके जमा कर दें. यदि आप जॉइंट आवेदन पत्र जमा कर रहें हैं तो आपको डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन के विकल्प का चुनाव करना होगा. बता दें पीएफ से लेकर पेंशन फंड में समायोजन करने के लिए जॉइंट फॉर्म में कर्मचारी की सहमति आवश्यक होती है. आवेदन पत्र जमा करने के बाद, कुछ समय बाद यूआरएल बता दिया जाता है.

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