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ED Notice To Govind Singh: सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नेता प्रतिपक्ष, बिना आरोप के नोटिस पर दो दिग्गज संभालेंगे मोर्चा

ED Notice To Govind Singh: मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को ईडी का नोटिस मिला है. इस संबंध में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा और शिवराज सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

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ED Notice To Govind Singh: सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नेता प्रतिपक्ष, बिना आरोप के नोटिस पर दो दिग्गज संभालेंगे मोर्चा
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Shyamdatt Chaturvedi|Updated: Jan 28, 2023, 03:29 PM IST

ED Notice To Govind Singh: भोपाल। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह को ईडी का नोटिस मिला है. इसमें उन्हें तलब किया गया है. इसके बाद से गोविंद सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखा. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया है. गोविंद सिंह ने बताया कि मुझे जो नोटिस दिया गया उसमें मेरा अपराध ही नहीं बताया गया है. 13 जनवरी को मुझे नोटिस दिया गया और 24 जनवरी को प्राप्त हुआ है.

कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है ईडी
पत्रकारों से चर्चा करते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि आठ माह मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं. भाजपा की नाव डूब रही है. इसलिए कांग्रेस नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है. विरोधी दल के नेताओं को ईडी परेशान करने का काम कर रही है. ईडी विपक्षी खासकर कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है.

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भाजपा के इशारे पर दबाब बनाने का काम
उन्होंने बताया कि मुझे किस अपराध पर नोटिस मिला है ईडी के द्वारा जानकारी नहीं दी गई. ये केवल दबाब बनाने का काम किया जा रहा है. मैंने कोई काम गलत नहीं किया. मेरा कहीं कोई लेना देना नहीं फिर ईडी का नोटिस मुझे क्यों? ये मेरी समझ से परे हैं.

कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी
गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है. मैंने नोटिस का जबाब दिया है ओर पूछा है कि मुझे किस कृत्य में नोटिस दिया है. ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ मैं सर्वोच्च्य न्यायालय जाऊंगा. मेरी ओर से कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा पैरवी करेंगे.

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क्या है नोटिस?
ईडी दिल्ली मुख्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार चुनबुक की ओर से गोविंद सिंह को 13 जनवरी 2023 नोटिस भेजा गया. जो नेता प्रतिपक्ष के अनुसार 24 जनवरी को मिला. ईडी का नोटिस गोविंद सिंह को लॉड्रिंग एक्ट 2002(15 of 2003) के तहत दिया गया है. इसके मुताबिक उन्हें 27 जनवरी को सुबह 11 बजे ईडी मुख्यालय में पेश होना था.

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