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Raigarh News: सोशल मीडिया पर शेयर करता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट, NCRB टीम ने धर दबोचा

रायगढ़ पुलिस और दिल्ली की एनसीआरबी साइबर टीम ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने बच्चों के अश्लील तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे. 

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Raigarh News: सोशल मीडिया पर शेयर करता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट, NCRB टीम ने धर दबोचा
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Shikhar Negi|Updated: May 21, 2023, 08:49 AM IST

श्रीपाल यादव/रायगढ़: रायगढ़ पुलिस ने नई दिल्ली एनसीआरबी साइबर टीम की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जो बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड करता था. पुलिस को इसकी शिकायत काफी पहले से मिल रही थी. जिस पर अब कार्रवाई की गई है. 

दरअसल रायगढ़ पुलिस ने नई दिल्ली एनसीआरबी साइबर टीप लाइन पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. कोतवाली पुलिस को एनसीआरबी नई दिल्ली से चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की शिकायत मिली थी. जिस पर  रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है. 

पुलिस ने राजीव नगर कोतरा रोड निवासी राजू साहू को बच्चों से संबंधित अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल अपलोड करने पर गिरफ्तार किया है.  युवक को अपराध में धारा 67 (ख) आईटी एक्ट के अतंर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

फेसबुक पर की फोटो शेयर
एनसीआरबी नई दिल्ली से प्राप्त साइबर टीप लाइन, थाना कोतवाली को साइबर सेल रायगढ़ की ओर से जांच के लिए प्राप्त हुआ था. थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा साइबर टीप लाइन में दर्शित मोबाइल नंबर और आईपी ऐड्रेस को ट्रेस करने पर फेसबुक आईडी से अपलोड किया गया. चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट राजू साहू निवासी राजीव नगर कोतरारोड़ के मोबाइल से शेयर किया जाना पाये जाने पर आरोपी के खिलाफ तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जिससे घटना में प्रयुक्त मोबाइल की जब्त की गई है.

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क्या है पोर्नोग्राफी?
पोर्नोग्राफी ऐसी कली है, जिसमें लोगों की अश्लील तस्वीरें या अश्लील वीडियो दिखाई जाती है. यह तस्वीरें या वीडियो अक्सर सेक्सुअल गतिविधियों को दिखाते हुए बनाई जाती है. इस तरह की कला ज्यादातर इंटरनेट पर मौजूद होती है.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है?
चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा अपराध है. जिसमें बच्चों का यौन शोषण या नाबिलग का अश्लील वीडियो बनाने से हैं. बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन गतिविधियों के लिए तैयार किया जाता है. फिर उनका यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जाता है. फिर उन वीडियो को तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भेजा जाता है. इस मामले में आरोपी को तकरीबन 5 साल की कैद संभव है, साथ ही 10 लाख रुपये का जु्र्माना भी.

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