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Pendra News: गणेशोत्सव को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन, इन बातों का रखना होगा ध्यान

गणेश उत्सव को लेकर पेंड्रा प्रशासन के तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें पंडाल समितियों को पंडाल के आकार, मूर्ति की लंबाई चौड़ाई और यातायात व्यवस्थाओं का ध्यान रखना होगा. साथ ही साउंड सिस्टम के लिए पूर्व में जारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी करना होगा.   

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Pendra News: गणेशोत्सव को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन, इन बातों का रखना होगा ध्यान
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Zee News Desk|Updated: Aug 31, 2022, 03:24 PM IST

दुर्गेश सिंह बिसेन/पेंड्रा: आज से गणेशोत्सव के महापर्व की शुरुआत हो गई है. जगह-जगह पर पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा रही है. गणेशोत्सव का यह पर्व अगले 11 दिनों तक चलेगा. इसके लिए शासन प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दिशा निर्देश पंडालों की ऊंचाई, मूर्ति के आकार से लेकर साउंड सिस्टम एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, जिसका पालन करने के निर्देश पुलिस एवं प्रशासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं.

दो साल बाद भक्तों में दिखा उत्साह
गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक मनाए जाने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत आज से हो गई है, इस दौरान घरों से लेकर चौक चौराहे में गणेश उत्सव मनाया जाएगा. बड़े-बड़े पंडाल भव्य सजावट एवं भव्य मूर्तियों के साथ श्रद्धालुओं एवं गणेश उत्सव समिति गणेश उत्सव का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, कोरोना कॉल बीतने के बाद अब सभी प्रमुख त्योहारों को उनके पुराने परंपरागत रूप में मनाया जाने लगा है. गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जारी किया गया गाइडलाइन
शासन प्रशासन अपनी ओर से लगातार दिशानिर्देश जारी जारी करके न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि कोरोना संक्रमण न बढ़े एवं समितियों के आयोजन से किसी व्यक्ति या समाज को कोई परेशानी ना हो इसके लिए इस बार सभी प्रमुख चौक चौराहों में होने वाले गणेश उत्सव समितियों को शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा एवं मूर्ति स्थापना के पहले ही पंडाल के आकार स्थापना की जगह मूर्तियों के आकार की जानकारी शासन प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी. 

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का करना होगा पालन
प्रशासन ने जारी गाइडलाइन में बताया है कि महत्वपूर्ण जगहों में समिति स्तर पर ही सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने होंगे. इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि यातायात किसी भी तरह से प्रभावित न हो इसके अलावा साउंड सिस्टम के लिए पूर्व में जारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी करना होगा. पूरे आयोजन के दौरान समितियों की ही जिम्मेदारी होगी कि किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध आचरण की सूचना तत्काल पुलिस को दे. इसके साथ-साथ समिति का कोई ना कोई व्यक्ति पंडाल की सुरक्षा के लिए पंडाल में ही रात के समय भी उपस्थित रहेगा.

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