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ED के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने की सुप्रीम कोर्ट से शिकायत, कार्रवाई को बताया असंवैधानिक

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ कांग्रेस (Chhattisgarh Congress) संचार प्रमुख ने ईडी पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदला लेने के लिए सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है.

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ED के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने की सुप्रीम कोर्ट से शिकायत, कार्रवाई को बताया असंवैधानिक
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Divya Tiwari Sharma |Updated: Apr 04, 2023, 09:37 AM IST

रूपेश गुप्ता /रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कांग्रेस नेताओं के आवास पर लगातार ED के छापे पड़ रहे हैं. जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी (Congress) भाजपा (BJP) के ऊपर निशाना साध रही है. कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक बदला लेने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को पत्र लिखा है. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष को भी इससे अवगत कराया है.

राजनीतिक बदला लेने का साजिश
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि विपक्ष के द्वारा राजनीतिक बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके जरिए कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने इसकी शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर उच्च न्यायालय को पत्र लिखा है. साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ईडी की कार्रवाई का व्योरा दिया है.

बता दें कि पत्र में उन्होंने ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है और कहा कि ईडी को कार्रवाईयों का व्योरा सार्वजनिक करना चाहिए.

पहले भी की गई है मांग
कांग्रेस संचार प्रमुख से पहले केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की शिकायत 14 विपक्षी दलों ने की थी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस दौरान उन्होंने ED और CBI पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाया था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार ने इसका इस्तेमाल विपक्षी दलों को टारगेट करने के लिए कर रही है.

आज होगी सुनवाई
एजेसिंयो का गलत इस्तेमाल करने की याचिका कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिव सेना (UBT), जेएमएम, सीपीआईएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी सहित कई पार्टियों ने 24 मार्च को दायर की थी. जिसमें तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी.

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