trendingNow/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh12099434
Home >>Chhattisgarh

Chhatisgarh News: कांग्रेस MLA के निर्वाचन पर संकट! कोर्ट ने देवेंद्र यादव को दिया नोटिस

Chhatisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव उनके निर्वाचन के खिलाफ लगाई गई याचिका को लेकर नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च के लिए तय की गई है.

Advertisement
Chhatisgarh News: कांग्रेस MLA के निर्वाचन पर संकट! कोर्ट ने देवेंद्र यादव को दिया नोटिस
Stop
Shyamdatt Chaturvedi|Updated: Feb 08, 2024, 12:02 AM IST

Chhatisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ लगी याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने याचिका दायर की है. देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में झूठा शपथपत्र पेश करने का आरोप लगा है. केस की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.

नोटिस जारी कर मांगा जवाब
देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने याचिका दायर की है. प्रेमप्रकाश पांडेय ने यादव पर नामांकन पत्र में झूठा शपथपत्र पेश करने का आरोप लगा है. इसी के आधार पर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है. 

जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन
प्रेम प्रकाश पांडेय ने वकील शैलेन्द्र शुक्ला और देवाशीष तिवारी के माध्यम से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है. इसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

निर्वाचन निरस्त करने की मांग
यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है. देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर अपने संपत्ति की जानकारी छिपाई है. साथ ही आपराधिक केस का भी अपने हलफनामा में जिक्र नहीं किया है. इसी आधार पर याचिका में उनके निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की गई है.

देवेंद्र यादव पर है एक और मामला
बता दें भिलाई कांग्रेस विधाय देवेंद्र यादव के खिलाफ एक और मामला चल रहा है. जनवरी में बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष कोर्ट ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके अलावा कांग्रेस नेता रामप्रताप सिंह (आरपी सिंह), विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया को 500-500 रुपये जुर्माने के साथ जमानती वारंट जारी किया था. ये मामला अभी कोर्ट में है.

Read More
{}{}