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ऑनलाइन फ्रॉड से ऐसे बच सकते हैं युवा, बलरामपुर साइबर पुलिस ने बताए उपाय

बलरामपुर पुलिस द्वारा साइबर ठगी से बचाव के लिए युवा पीढ़ी को जागरुक किया गया. पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए शासकीय महाविद्यालय में जागरुकता अभियान चलाया.

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ऑनलाइन फ्रॉड से ऐसे बच सकते हैं युवा, बलरामपुर साइबर पुलिस ने बताए उपाय
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Zee News Desk|Updated: Sep 20, 2022, 05:12 PM IST

शैलेंद्र सिंह/बलरामपुर: इन दिनों लगातार साईबर ठगी के मामलों में काफी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. इसके रोकथाम के लिए लोगों को जागरुक होना बहुत जरुरी है. ऐसे में बलरामपुर पुलिस द्वारा शासकीय महाविद्यालय में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरुकता अभियान चलाया गया. जिसमें साइबर सेल के प्रभारी निरीक्षक रमाकांत साहू ने अपनी टीम के साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से बचने के उपायों की जानकारी दी.

पुलिस चला रही जागरुकता अभियान
दरअसल इन दिनों साइबर ठगी या साइबर अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें आम इंसान ठगों के झांसे में आकर अपनी मोटी रकम गवा बैठते हैं, जिसके बाद पुलिस को साइबर ठगों को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. इसकी रोकथाम के लिए पुलिस लगातार जागरुकता अभियान चला रही है ताकि लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा सके.

साइबर सुरक्षा को लेकर युवा पीढ़ी करते हैं गलती 
अक्सर देखने को मिलता है कि साइबर ठगों के झांसे में आज की युवा पीढ़ी ज्यादा चपेट में आ रही है, जो कि डबल कमीशन या नौकरी पाने के लालच में साइबर ठगों के चंगुल में फंसकर अपना पैसा गवा बैठते हैं और इसके बाद कुछ फरियादी तो पुलिस के पास शिकायत करते है तो कुछ लोक लज्जा के डर से ठगी का खुलासा ही नहीं करते हैं, जिसको लेकर अब बलरामपुर पुलिस युवाओं के पास जाकर उनको साइबर सुरक्षा की जानकारी दे रही है. 

साइबर टीम ने शिकायत के लिए बताया टोल फ्री नंबर 
बलरामपुर साइबर सेल की टीम ने कॉलेज के युवाओं को जानकारी देते हुए बताया है कि अगर आप कभी भी साइबर फ्रॉड के झांसे में आकर गलती कर बैठते हैं तो आप बेझिझक टोल फ्री नंबर 1930 में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा साइबर सेल की टीम ने ये भी बताया कि आप http://cybercrime.gov. in इस लिंक के माध्यम से भी अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, जिस पर पुलिस काम करती है और साइबर ठगों को ढूढ़ने का प्रयास करती है, पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम आईटी एक्ट की धारा 200 के तहत एक दण्डनीय अपराध माना जाता है.

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