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Liquor overcharging: शराब की बोतल पर 20 रुपये ज्यादा लेना पड़ा भारी, विभाग ने दुकान पर लगाया तगड़ा जुर्माना

Liquor bottle overcharging: शराब की दुकान पर सिर्फ 20 रुपये ज्यादा लेने की वजह से मोटा जुर्माना लगाया गया है. आबकारी विभाग को कई दिनों से ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही थीं जिसके बाद से कैंपेन चलाकर ऐसे दुकानदारों पर छापेमारी की जा रही है.

Liquor overcharging: शराब की बोतल पर 20 रुपये ज्यादा लेना पड़ा भारी, विभाग ने दुकान पर लगाया तगड़ा जुर्माना
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Updated: Jul 04, 2022, 11:04 PM IST

Liquor bottle overcharging: उत्तराखंड में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग के खिलाफ आबकारी विभाग ने कैंपेन चला रखी हैं. इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मूसरी में एक बीयर शॉप पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आबकारी विभाग की टीम को मसूरी में बीयर की बोतल पर 60 रुपये की ओवर रेंटिग और लंढोर स्थित शराब की दुकान पर 20 रुपये की ओवर रेटिंग की शिकायत मिली थी. दोनों ही मामलों में विभाग की ओर से दुकान के मालिक पर 60-60 हजार रुपये का चालान किया गया है.

ओवर रेटिंग के खिलाफ सख्त एक्शन

जिलाधिकारी आर राजेश कुमार के निर्देश पर जिले में शराब की ओवर रेटिंग की शिकायत पर अभियान चलाया जा रहा है. किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दुकानों में बैनर और फ्लैक्स लगाने के साथ ही शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है.

आबकारी विभाग के टीम ने मसूरी में आवंटित शराब की दुकानों की चेकिंग की और पाया कि दुकान में बीयर का MRP 160 रुपये था, जबकि 220 रुपये में यह बीयर बेची जा रही थी. साथ ही दुकान पर बिलिंग मशीन, रेट लिस्ट, टोल फ्री नंबर और संबंधित आबकारी इंस्पेक्टर का नंबर चस्पा नहीं पाया गया. दुकान की चेकिंग के दौरान ओवर रेटिंग और अन्य अनियमितता पाए जाने पर बीयर की दुकान का टीम ने 60 हजार रुपये का चालान किया गया.

दुकानों की चेकिंग कर रहे अधिकारी

इसी तरह अन्य शराब की बोतल पर तय मूल्य से 20 रुपये और 30 रुपये ज्यादा लेने पर लंढोर बाजार स्थित दुकान का 60 हजार का चालान किया गया है. आपको बता दें कि बीते दिनों जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया था कि जनपद में शराब की ओवर रेटिंग न हो इसके लिए आबकारी विभाग को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करने और बार-बार इसका दोहराव होने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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