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K. Kavitha Bail: ED के वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील, जिससे के कविता की जमानत याचिका हो गई खारिज

K Kavitha Bail: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता ने बेटे के एग्जाम और उसे मां के भावनात्मक सहारे की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

K. Kavitha Bail: ED के वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील, जिससे के कविता की जमानत याचिका हो गई खारिज
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Arvind Singh|Updated: Apr 08, 2024, 12:46 PM IST

K Kavitha Interim Bail Plea Dismissed: दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता को अभी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कविता ने बेटे के एग्जाम और उसे मां के भावनात्मक सहारे की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी. ED ने इस अर्जी का विरोध किया था. के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है. के कविता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील रखी, जबकि ED की ओर से  वकील जोएब हुसैन ने दलील रखी.

कविता की ओर से सिंघवी की मुख्य दलील

- इस केस में आरोपी महिला है. लिहाजा ऐसा नहीं है कि कोर्ट PMLA के सेक्शन  45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तो से पूरी तरह बंधा हो. महिलाओं को यहां विशेष छूट हासिल है. ऐसे में कोर्ट चाहे तो तथ्यों के मद्देनजर अपने विवेक से कविता को जमानत देने का फैसला ले सकता है.

- कोर्ट चाहे तो अपनी ओर से कुछ शर्त लगा सकता है. (ये सुनिश्चित करने के लिए जमामत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न हो और गवाह प्रभावित न हो.)

- के कविता के बच्चे के आने वाले दिनों में एग्जाम हैं. बच्चा बहुत छोटा नहीं है, वो 16 साल का है, लेकिन यहां सवाल भावनात्मक रिश्ते का है. प्रधानमंत्री खुद रेडियो पर एग्जाम के दौरान बच्चे पर पड़ने वाले दबाव की चर्चा कर चुके है. बच्चे को जो भावनात्मक लगाव मां से मिल सकता है, वो किसी दूसरे रिश्ते से नहीं मिल सकता.

- अगर कविता को एग्जाम के दौरान अपने बच्चे के साथ रहने के लिए कुछ महीने के लिए जमानत मिल भी जाती है तो कौन सा आसमान गिर जाएगा. कविता कानून से भागकर कहीं जाने वाली नहीं है. अभी ED को कोई ऐसी पूछताछ भी नहीं करनी है.

ED की ओर से वकील जोएब हुसैन की मुख्य दलील

- इस केस में जांच अभी जारी है. जांच अहम मोड़ पर है. अभी के कविता को किसी भी तरह की कोई भी राहत केस की जांच को प्रभावित कर सकती है.

- PMLA के तहत जमानत में महिलाओं को मिली छूट उस महिला पर लागू नहीं हो सकती, जो इतनी बड़ी हैसियत की राजनेता हो.

- के कविता न केवल रिश्वत की रकम के प्रबंध में शामिल रही है, बल्कि इंडोस्पिरिट के जरिए वो लाभार्थी भी है. इस बात की पुष्टि के लिए हमारे पास बयान के अलावा WhatsApp चैट और दूसरे सबूत भी है.

- के कविता सबूतों को खत्म करने में शामिल रही हैं. उन्होंने अपने मोबाइल फोन से डेटा को खत्म कर दिया.

- इस केस में गवाहों को अपने बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया है. कविता की ओर से अपने सीए पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया. और भी कई लोग है, जिन पर कविता ने अपने बयान बदलने के लिए दबाव बनाया.

- जहां तक कविता के 16 साल बच्चे को इमोशनल सपोर्ट का सवाल है. के कविता के और भी परिजन हैं, जो बच्चे का ध्यान रख सकते है.

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